केंद्र ने न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दी

7 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति चंद्रन को शीर्ष अदालत में पदोन्नत करने की सिफारिश की थी।
Justice K Vinod Chandran
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केंद्र सरकार ने सोमवार को पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

इस संबंध में केंद्रीय कानून मंत्री ने 11 नवंबर को घोषणा की।

केंद्रीय कानून एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल ने ट्वीट में कहा, "भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति कृष्णन विनोद चंद्रन को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करते हैं।"

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 7 जनवरी को जस्टिस चंद्रन को शीर्ष अदालत में पदोन्नत करने की सिफारिश की थी।

जस्टिस विनोद चंद्रन को 8 नवंबर, 2011 को केरल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था।

उन्हें 23 मार्च, 2023 को पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया और तब से वे उसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहे हैं।

कॉलेजियम ने शीर्ष अदालत में उनकी पदोन्नति की सिफारिश करते हुए अपने प्रस्ताव में कहा था, "उन्होंने 11 साल से अधिक समय तक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में और एक साल से अधिक समय तक एक बड़े उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपने लंबे कार्यकाल के दौरान, न्यायमूर्ति चंद्रन ने कानून के विविध क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अनुभव प्राप्त किया है।"

इसने उनकी अखिल भारतीय वरिष्ठता के साथ-साथ इस तथ्य पर भी विचार किया कि वर्तमान में केरल उच्च न्यायालय का सर्वोच्च न्यायालय में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है।

कॉलेजियम ने कहा था, "न्यायमूर्ति चंद्रन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संयुक्त अखिल भारतीय वरिष्ठता में क्रम संख्या 13 पर हैं। केरल उच्च न्यायालय से आने वाले न्यायाधीशों की वरिष्ठता में न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन क्रम संख्या 1 पर हैं। उनके नाम की सिफारिश करते समय कॉलेजियम ने इस तथ्य को ध्यान में रखा है कि केरल उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय की पीठ में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है।"

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Centre clears appointment of Justice K Vinod Chandran as Supreme Court judge

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