नागरिक किसी मुद्दे पर विरोध कर सकते हैं, भले ही वह अदालत में लंबित हो: आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय

कोर्ट ने कहा, हम न्यायिक लेंस से ही विवादित मामले की जांच करेंगे, निर्णय के तय मापदंडों के आधार पर; जबकि विरोध का मकसद किसी मुद्दे पर सरकार का ध्यान खींचना होता है
Andhra Pradesh High Court

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आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा कि नागरिकों को एक संवैधानिक न्यायालय के समक्ष पहले से लंबित निर्णय के मुद्दे पर विरोध करने का अधिकार है। [केवी कृष्णैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य]।

जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और बीएस भानुमति की खंडपीठ ने कहा कि शिकायतों के निवारण के लिए एक संवैधानिक अदालत का दरवाजा खटखटाने से कोई नागरिक इसके संबंध में विरोध करने से वंचित नहीं होगा।

उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया, "हम ऐसा इसलिए कहते हैं कि जब न्यायालय विवाद को देख रहा होगा, यह न्यायनिर्णयन के तय मानकों के आधार पर केवल कानूनी दृष्टि से मामले की जांच करेगा; जबकि विरोध का मकसद किसी मुद्दे पर सरकार का ध्यान खींचना होता है।"

तत्काल मामले में, याचिकाकर्ता ने एक सरकारी अधिसूचना को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की थी जिसमें संशोधित वेतनमान, अवैध और मनमाना और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ और आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 और संविधान के प्रावधानों के विपरीत प्रदान किया गया था।

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Citizens can protest on an issue even if it is pending before court: Andhra Pradesh High Court

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