[कक्षा 12 मूल्यांकन] सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट से कहा: 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच वैकल्पिक परीक्षाएं होंगी

सीबीएसई ने शीर्ष अदालत को यह भी बताया कि उसने परिणामों की गणना के संबंध में शिकायतों से निपटने के लिए एक विवाद समाधान तंत्र शामिल किया है।
Supreme Court, CBSE Exams
Supreme Court, CBSE Exams

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि COVID-19 के मद्देनजर 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा रद्द होने के बाद कक्षा 12 के छात्रों के लिए अंकों की गणना करने के लिए वैकल्पिक परीक्षा आयोजित करने की तारीख और परिणाम की घोषणा के लिए एक विवाद समाधान तंत्र को शामिल किया गया है।

शीर्ष अदालत के समक्ष दायर एक अतिरिक्त हलफनामे में, सीबीएसई ने कहा कि परिणामों की गणना के संबंध में विवादों को सीबीएसई द्वारा गठित एक समिति को भेजा जा सकता है।

इसके अलावा, यदि कोई छात्र परिणाम से संतुष्ट नहीं है, तो वह वैकल्पिक परीक्षा देने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कर सकता है।

शपथ पत्र मे कहा गया है कि, "परीक्षाएं केवल मुख्य विषयों में ही आयोजित की जाएंगी जब परीक्षा आयोजित करने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हों। हालांकि इस परीक्षा में एक उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंकों को उन लोगों के लिए अंतिम माना जाएगा जो परीक्षा देने का विकल्प चुनते हैं।"

बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया कि मूल्यांकन नीति के अनुसार गणना के अनुसार 12 वीं कक्षा के छात्रों के लिए परिणाम 31 जुलाई, 2021 से पहले घोषित किया जाएगा और वैकल्पिक परीक्षा 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच महामारी की स्थिति के आधार पर आयोजित की जाएगी।

कंपार्टमेंट के छात्रों के संबंध में, सीबीएसई ने कहा कि परीक्षाएं शैक्षणिक वर्ष 2019-2020 की मूल्यांकन नीति के अनुरूप होंगी, जैसा कि 2020 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुमोदित किया गया था और परिणाम उसी नीति के अनुरूप घोषित किए जाएंगे। कंपार्टमेंट परीक्षा 15 अगस्त से 15 सितंबर, 2021 के बीच कभी भी आयोजित की जाएगी।

ये स्पष्टीकरण और परिवर्धन सुप्रीम कोर्ट के 18 जून के निर्देशों के अनुसार इसकी मूल्यांकन नीति में किए गए थे।

इससे पहले उत्तर प्रदेश अभिभावक संघ, लखनऊ ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि कक्षा 12 के छात्रों के लिए सीबीएसई मूल्यांकन नीति जो वर्तमान 12 वीं कक्षा के छात्रों के प्रदर्शन को पूर्व छात्रों के पिछले वर्षों के प्रदर्शन से जोड़ती है, पूरी तरह से मनमानी है और कानूनी रूप से कायम नहीं रह सकती है।

इसलिए, एसोसिएशन ने अदालत से सीबीएसई द्वारा प्रस्तावित मूल्यांकन मॉडरेशन की योजना के पैरा 10 को रद्द करने का आग्रह किया।

शीर्ष अदालत के समक्ष एसोसिएशन द्वारा दायर एक हलफनामे में कहा गया है, "पूर्व छात्रों के पिछले प्रदर्शन के साथ छात्रों के वर्तमान बैच को जोड़ने की ऐसी तर्कहीन नीति को कानूनी रूप से कायम नहीं रखा जा सकता है।"

हालांकि, सीबीएसई ने नीति के पैरा 10 का बचाव करते हुए कहा कि यह निष्पक्षता के हित में आवश्यक है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि आवंटित अंक तुलनीय हैं और व्यक्तिगत स्कूल द्वारा उपयोग की जाने वाली मूल्यांकन की पद्धति / प्रक्रिया के कारण किसी भी छात्र के लिए कोई प्रतिकूल प्रभाव या अनुचित लाभ नहीं है।

और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिये गए लिंक पर क्लिक करें


[Class 12 assessment] Optional exams between August 15 and September 15: CBSE to Supreme Court

Related Stories

No stories found.
Hindi Bar & Bench
hindi.barandbench.com