समुद्र तट की सफाई के दौरान स्वेच्छा से समुद्र में कूदने वाले छात्र की मौत के लिए कॉलेज जिम्मेदार नहीं: मद्रास उच्च न्यायालय

न्यायमूर्ति एसएम सुब्रमण्यम ने कहा कि चूंकि मृतक छात्र स्वेच्छा से नहाने के लिए समुद्र मे कूद गया था और उनमे से एक की मौत हो गई थी, इसलिए वोलेंटी नॉन फिट इंजुरिया का सिद्धांत इस मामले में लागू होता है
Sea shore
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मद्रास उच्च न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि कॉलेज के अधिकारियों के निर्देश के खिलाफ स्वेच्छा से समुद्र में कूदने के बाद डूबने से मरने वाले एक छात्र की मौत के लिए एक कॉलेज को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

न्यायमूर्ति एसएम सुब्रमण्यम ने कहा कि कॉलेज के अधिकारियों द्वारा सभी प्रतिभागियों को ऐसा करने से मना करने के बावजूद छात्र नहाने के लिए समुद्र में कूद गया था।

कोर्ट ने कहा कि उसने स्वेच्छा से जोखिम उठाया था और इसलिए, वोलेन्टी नॉन फिट इंजुरिया के सिद्धांत को मामले में पूरी तरह से लागू किया जा सकता है।

उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया "चूंकि यह समुद्र में कूदने के लिए दो छात्रों का स्वैच्छिक कार्य था, "वोलेंटी नॉन फिट इंजुरिया" का सिद्धांत इस मामले के तथ्यों पर पूरी तरह लागू होता है। इसलिए, मृतक छात्र के स्वैच्छिक कृत्य के लिए किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। डूबने के समय मृतक छात्र की उम्र लगभग 21 वर्ष थी और वह स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम था। उन्होंने आयोजकों द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन नहीं किया था। 54 छात्रों में से दो अकेले ही आयोजकों को बिना बताए समुद्र में कूद गए। हालांकि, आयोजकों को मृत छात्र के स्वैच्छिक कृत्य के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।"

अदालत ने, इसलिए, छात्र के परिवार को ₹25 लाख का मुआवजा देने से इनकार कर दिया, लेकिन इसके बजाय गुणक विधि को अपनाते हुए एक निश्चित मुआवजा दिया और प्रतिवादी कॉलेज को मृतक के परिजनों को ₹5 लाख का भुगतान करने का निर्देश दिया।

कोर्ट मृतक छात्र के परिजनों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था. याचिका के अनुसार, वे एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं। मृतक तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले के एक निजी इंजीनियरिंग कॉलेज में तीसरे वर्ष का छात्र था।

27 सितंबर 2014 को, कॉलेज ने एक 'तटीय सफाई' कार्यक्रम आयोजित किया, जिसे उसने अदालत को बताया, यह एक स्वैच्छिक कार्यक्रम था और राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) का हिस्सा था।

इस आयोजन में 54 छात्रों ने भाग लिया और हालांकि सभी प्रतिभागियों को कॉलेज के अधिकारियों द्वारा समुद्र में जाने से मना कर दिया गया था, सफाई गतिविधि समाप्त होने के बाद दो छात्र नहाने के लिए समुद्र में कूद गए।

इनमें से एक की डूबकर मौत हो गई।

याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत को बताया कि कॉलेज जिला कलेक्ट्रेट और स्थानीय पुलिस को इस कार्यक्रम के बारे में सूचित करने में विफल रहा है, और समुद्र तट की सफाई गतिविधि के लिए जिला अधिकारियों से अपेक्षित अनुमति नहीं है।

यह भी प्रस्तुत किया गया कि डूबते छात्रों को बचाने के लिए कोई जीवन रक्षक या तट रक्षक अधिकारी नहीं थे। उन्होंने अदालत को बताया कि दोनों लड़कों को डूबते देख एक अन्य छात्र, उनमें से एक छात्र उनके पीछे कूद गया और उनमें से एक को बचाने में कामयाब रहा।

यह तर्क दिया गया था कि घटना के बारे में अधिकारियों को अग्रिम रूप से सूचित नहीं करके, कॉलेज ने लापरवाही बरती थी और इस प्रकार, 25 लाख रुपये की मुआवजे की राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था।

उच्च न्यायालय ने, हालांकि, कहा कि मृतक छात्र के स्वैच्छिक कृत्य के लिए किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। इसने कहा कि वर्तमान मामला अधिकारियों की ओर से "पूर्ण लापरवाही" का नहीं था, बल्कि "लापरवाही का हल्का रूप" था।

इसने कहा कि अदालत यह स्वीकार नहीं कर सकती कि एक 21 वर्षीय छात्र समुद्र में कूदने के परिणामों से अनजान था।

कोर्ट ने फैसला सुनाया, "समुद्र में कूदने से पहले छात्र द्वारा शामिल जोखिम तत्व पर विचार किया गया होगा। इस प्रकार, उसने परिणामों को स्वेच्छा से स्वीकार किया है। जोखिम की स्वैच्छिक स्वीकृति आयोजकों को दायित्व और जिम्मेदारी से मुक्त करती है।"

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College not responsible for death of student who jumped into sea voluntarily during beach cleaning activity: Madras High Court

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