कंज्यूमर फोरम ने मैरिज ब्यूरो को 9 साल तक कोई उपयुक्त रिश्ता न लाने के लिए मुआवज़ा देने का आदेश दिया

कोर्ट ने श्रीचक्र मैरिज ब्यूरो को सर्विस मे कमी के लिए ज़िम्मेदार ठहराया।नर्सिंग कॉलेज प्रोफेसर ने आरोप लगाया कि 2016 मे ब्यूरो मे रजिस्टर के बावजूद उन्हे कभी भी शादी का कोई सही प्रस्ताव नही दिया गया
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कन्नूर ज़िला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एक मैरिज ब्यूरो को आदेश दिया है कि वह क्लाइंट की फ़ीस वापस करे और नौ साल तक शादी के प्रस्ताव पूरे न कर पाने के लिए मुआवज़ा दे [अजित के.के. बनाम श्रीचक्र मैरिज ब्यूरो]।

कन्नूर के एक नर्सिंग कॉलेज प्रोफेसर की शिकायत पर, प्रेसिडेंट रवि सुशा और सदस्य मोलीकुट्टी मैथ्यू और सजीश के.पी. की बेंच ने 'श्रीचक्र मैरिज ब्यूरो' को सर्विस में कमी के लिए ज़िम्मेदार ठहराया। प्रोफेसर ने आरोप लगाया था कि 2016 में एजेंसी के साथ रजिस्टर करने और ज़रूरी फ़ीस देने के बावजूद, उन्हें कभी भी शादी का कोई सही प्रस्ताव नहीं मिला।

शिकायत के अनुसार, उस व्यक्ति ने ब्यूरो का विज्ञापन देखने के बाद 25 नवंबर, 2016 को ₹3,000 का भुगतान किया था।

उन्होंने दावा किया कि ब्यूरो ने उन्हें कासरगोड की एक संभावित दुल्हन का भरोसा दिलाया था, लेकिन कभी ऐसा नहीं किया। उनकी प्रोफ़ाइल बिना किसी तय समय-सीमा के एक्टिव रही, और हर साल ब्यूरो यही भरोसा दिलाता रहा कि "अगली बार" कोई सही रिश्ता मिल जाएगा।

शिकायतकर्ता ने कमीशन को बताया कि उनके बुज़ुर्ग माता-पिता भी उनकी शादी का इंतज़ार कर रहे थे, और उनके पिता की अक्टूबर 2025 में कैंसर से मौत हो गई, जबकि उनकी माँ बीमार रहीं। आरोप है कि इस दौरान ब्यूरो नौ साल तक अपना वादा पूरा करने में नाकाम रहा।

शिकायतकर्ता ने सर्विस में कमी के लिए ₹15,000 के मुआवज़े की मांग की।

ब्यूरो न तो कमीशन के सामने पेश हुआ और न ही कोई लिखित जवाब दाखिल किया।

इसलिए, मामले की सुनवाई एकतरफ़ा (ex parte) हुई। शिकायतकर्ता से गवाह के तौर पर पूछताछ की गई और उन्होंने सबूत के तौर पर अपना रजिस्ट्रेशन फ़ॉर्म और पेमेंट की रसीद पेश की।

कमीशन ने 30 जून के अपने आदेश में कहा, "OP (विपक्षी पार्टी) कमीशन के सामने पेश नहीं हुआ है और न ही उसने अपना बचाव साबित किया है। इसलिए OP शिकायतकर्ता को हुई परेशानी का समाधान करने के लिए सीधे तौर पर ज़िम्मेदार है।"

कमीशन ने ब्यूरो को ₹3,000 की रजिस्ट्रेशन फ़ीस वापस करने, साथ ही मानसिक परेशानी के लिए ₹3,000 का मुआवज़ा और कानूनी कार्यवाही के खर्च के तौर पर ₹2,000 देने का निर्देश दिया।

यह रकम 30 दिनों के भीतर चुकानी होगी।

ऐसा न करने पर, आदेश की तारीख से लेकर रकम मिलने तक, रिफ़ंड की गई रकम पर 9 प्रतिशत सालाना ब्याज लगेगा।

[आदेश पढ़ें]

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