अदालत की अवमानना का मामला: सुप्रीम कोर्ट ने यति नरसिंहानंद के बयानों की प्रतिलिपि मांगी

न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की खंडपीठ कार्यकर्ता शची नेल्ली द्वारा दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
Supreme Court
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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को यति नरसिंहानंद द्वारा शीर्ष अदालत के खिलाफ दिए गए बयानों की प्रतिलिपि पेश करने की मांग की। [शची नेल्ली बनाम यति नरसिंहानंद @ दीपक त्यागी]।

अदालत नरसिंहानंद के खिलाफ अधिवक्ता मृगंक प्रभाकर के माध्यम से कार्यकर्ता शची नेल्ली द्वारा दायर अदालत की अवमानना ​​याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने याचिकाकर्ता से तीन सप्ताह के भीतर टेप जमा करने को कहा।

पूर्व अटॉर्नी जनरल (एजी) केके वेणुगोपाल ने जनवरी में नेल्ली को सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ उनकी हालिया अपमानजनक टिप्पणी पर नरसिंहानंद के खिलाफ अदालती अवमानना ​​की आपराधिक कार्यवाही शुरू करने के लिए सहमति दी थी।

न्यायालय अवमानना ​​अधिनियम की धारा 15 के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी निजी व्यक्ति द्वारा दायर आपराधिक अवमानना ​​याचिका पर सुनवाई करने से पहले महान्यायवादी की सहमति आवश्यक है।

अपने पत्र में, नेल्ली ने कहा था कि नरसिंहानंद द्वारा दिए गए एक साक्षात्कार में, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर वायरल हो गया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और भारत के संविधान के लिए अपनी अवमानना ​​को स्पष्ट करते हुए कहा, "हमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय और संविधान पर कोई भरोसा नहीं है। संविधान इस देश के 100 करोड़ हिंदुओं का उपभोग करेगा। जो लोग इस संविधान को मानते हैं उन्हें मार दिया जाएगा।"

नरसिंहानंद के बयान हरिद्वार अभद्र भाषा के मामलों में अदालती कार्यवाही के बारे में पूछे गए सवालों के जवाब में दिए गए थे।

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