

बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों को आगाह किया कि वे स्थगन पर्चियों को मामलों को स्थगित करने के लिए स्वतः पास न समझें और इस बात पर जोर दिया कि केवल न्यायालय ही यह तय कर सकता है कि किसी मामले को स्थगित किया जाना चाहिए या नहीं।
जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने साफ़ कर दिया कि वकीलों को केस पर बहस करने के लिए हमेशा तैयार होकर आना चाहिए, भले ही एडजर्नमेंट स्लिप सर्कुलेट की गई हो।
यह तब हुआ जब एक वकील ने कहा कि चूंकि रेस्पोंडेंट्स ने एडजर्नमेंट स्लिप दी है, इसलिए मामला नहीं उठाया जा सकता।
हालांकि, जस्टिस अमानुल्लाह ने साफ़ कर दिया कि किसी केस को टालने का फ़ैसला पूरी तरह से कोर्ट का है।
उन्होंने कहा, "प्लीज़ । यह हम पर है कि हम एडजर्नमेंट की इजाज़त दें या नहीं। आपको तैयार होकर आना होगा और बहस करनी होगी। अगर हम इजाज़त देते हैं तभी एडजर्नमेंट होगा। यह बार के लिए एक मैसेज है।"
जब पिटीशनर के वकील ने दूसरी तारीख मांगी, तो बेंच ने शुरू में इशारा किया कि वह दिन के आखिर में बोर्ड में मामले पर सुनवाई करेगी।
हालांकि, वकील ने रिक्वेस्ट की कि इसे किसी और दिन लिस्ट किया जाए।
इस बात का जवाब देते हुए, जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा,
"आज भी एक दिन है।"
आखिरकार कोर्ट मामले को टालने पर मान गया और निर्देश दिया कि इसे अगले हफ्ते लिस्ट किया जाए।
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Court alone decides whether to adjourn a case; adjournment slip not automatic pass: Supreme Court