मामलों को स्थानांतरित करने या क्लब करने का न्यायालय का विवेक मुगल सम्राट जैसा नहीं: कर्नाटक उच्च न्यायालय

एकल-न्यायाधीश कृष्ण एस दीक्षित ने कहा कि जब मामले के पक्ष समान हैं और जिस अदालत के समक्ष मुकदमे लंबित हैं, वह एक ही है, तो मुकदमों को जोड़ने के अनुरोध को सामान्य रूप से अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।
Karnataka High Court
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कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा कि जब अदालतों के समक्ष लंबित मामलों को क्लब करने या स्थानांतरित करने की बात आती है तो अदालतों को बहुत विवेकाधिकार प्राप्त होता है, लेकिन इस तरह के विवेक का प्रयोग 'मुगल सम्राट' की तरह नहीं किया जा सकता है। [रीट अब्राहम बनाम सुनील अब्राहम]।

एकल-न्यायाधीश न्यायमूर्ति कृष्ण एस दीक्षित ने कहा कि जब मामले के पक्ष समान हैं और जिस अदालत के समक्ष मुकदमे लंबित हैं, वह एक ही है, तो मुकदमों को जोड़ने के अनुरोध को सामान्य रूप से अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

पीठ ने 24 मई को पारित आदेश आदेश में अवलोकन किया, "यह सच है कि मामलों के स्थानांतरण और क्लबिंग के मामले में, अधिक विवेक उस न्यायालय के पास होता है जिसमें वे लंबित हैं। हालाँकि, यह एक मुगल सम्राट का विवेक नहीं है।"

अदालत एक महिला की याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसने बेंगलुरू में एक परिवार अदालत के समक्ष दायर दो अलग-अलग मुकदमों को एक साथ करने की मांग की थी।

फैमिली कोर्ट ने महिला और उसके पति द्वारा एक-दूसरे के खिलाफ दायर दो अलग-अलग मुकदमों को एक साथ जोड़ने से इनकार कर दिया था।

उच्च न्यायालय ने कहा कि पति या यहां तक कि पत्नी के पक्ष में कोई पूर्वाग्रह नहीं होगा, जो एक साथ जोड़े गए हैं।

जज ने लॉर्ड हल्सबरी का हवाला दिया, जिन्होंने एक सदी से भी पहले शार्प बनाम वेकफील्ड में कहा था कि तर्क और न्याय के नियमों के अनुसार विवेक का प्रयोग किया जाना चाहिए।

वर्तमान मामले में, न्यायालय ने कहा कि विभाजन सूट और निषेधाज्ञा सूट में बनाए गए मुद्दों के बीच कोई विरोध नहीं है और इसलिए, क्लबिंग से सभी हितधारकों के समय, ऊर्जा और व्यावधान की बचत होगी।

उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया, "बेशक, यह सामान्य या अलग निर्णय और डिक्री प्रस्तुत करने के लिए न्यायाधीश के विवेक पर छोड़ दिया गया है।"

इन टिप्पणियों के साथ बेंच ने दोनों मुकदमों को एक साथ जोड़ दिया।

[आदेश पढ़ें]

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Court's discretion to transfer or club cases not like that of Mughal Emperor: Karnataka High Court

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