[कोविड-19 टीकाकरण] न्यायिक अधिकारी, कोर्ट स्टाफ भी "राज्य कर्मचारी" हैं; उन्हे प्राथमिकता क्यों नही दी गई: केरल उच्च न्यायालय

अदालत ने पूछा "ये भी राज्य कर्मचारी है। केवल संविधान के तहत न्यायपालिका की स्वतंत्रता के कारण, वे उच्च न्यायालय के नियंत्रण में है। लेकिन उन्हे राज्य कर्मचारियो के रूप मे क्यों नहीं कवर किया जाता है?"
K Vinod Chandran, MR Anitha
K Vinod Chandran, MR Anitha
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केरल उच्च न्यायालय ने सोमवार को राज्य सरकार से न्यायिक अधिकारियों और अदालती कर्मचारियों के लिए COVID-19 टीकाकरण को प्राथमिकता के आधार पर अन्य राज्य कर्मचारियों के समान रखने का आदेश दिया, जिन्हें पहले से ही प्राथमिकता के आधार पर टीकाकरण दिया जा रहा है (बेनी एंथोनी परेल बनाम भारत संघ)।

जस्टिस विनोद चंद्रन और एमआर अनीता की बेंच वकीलों के टीकाकरण से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जब यह मुद्दा कोर्ट के संज्ञान में आया।

न्यायमूर्ति चंद्रन ने आज पूछा, "न्यायिक अधिकारी हर दिन बैठते हैं। भले ही वे नहीं बैठे हैं, उन्हें उच्च न्यायालय द्वारा खुद को उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। राज्य में 500 से कम न्यायिक अधिकारी हैं। आप उन्हें तुरंत टीका क्यों नहीं लगाते?"

उन्होंने यह भी कहा कि कोर्ट स्टाफ एक अन्य समूह है जिसे नजरअंदाज कर दिया गया है।

उन्होंने कहा, "एक और हाशिए पर खड़ा वर्ग हमने पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है .... अदालत के कर्मचारी। हमने ई-फाइलिंग की शुरुआत की। कोई भी ई-फाइलिंग नहीं कर रहा है। आप उन भौतिक फाइलों को कैसे संभालते हैं। स्टाफ भी इतना अधिक नहीं है"।

ये मौखिक टिप्पणियां केरल सरकार द्वारा अपने सभी "राज्य कर्मचारियों" को प्राथमिकता के आधार पर टीकाकरण करने की पृष्ठभूमि में की गई थीं।

"राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों का टीकाकरण किया जाता है। पुलिस और स्वास्थ्य कर्मियों को प्राथमिकता के आधार पर टीका लगाया जा रहा है, यह पूरी तरह से उचित है। इसके बाद, राज्य के कर्मचारियों को चुनाव के कारण टीका लगाया गया था।"

ऐसा करते हुए, उन्होंने राज्य से सवाल किया कि न्यायिक अधिकारियों और अदालत के कर्मचारियों को प्राथमिकता वाले टीकाकरण के लिए "राज्य कर्मचारी" के रूप में क्यों नहीं माना गया है।

न्यायमूर्ति चंद्रन ने राज्य से पूछा, "ये भी राज्य कर्मचारी हैं। केवल संविधान के तहत न्यायपालिका की स्वतंत्रता के कारण, वे उच्च न्यायालय के नियंत्रण में हैं। लेकिन उन्हें राज्य कर्मचारियों के रूप में कवर क्यों नहीं किया जाता है? आप रजिस्ट्री में (प्राथमिकता वाले टीकाकरण) का विस्तार क्यों नहीं करते हैं और अदालत के कर्मचारी जिन्हें आप वेतन देते हैं?"

वकीलों के प्राथमिकता वाले टीकाकरण के लिए याचिका के लिए, न्यायाधीश ने कहा कि सक्रिय अभ्यास में वकीलों की संख्या बार एसोसिएशन के साथ उचित परामर्श के बाद निर्धारित की जानी चाहिए।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता सैबी जोस किदंगूर ने भी अदालत के सुझाव से सहमति जताई। अन्य प्रस्तुतियों के बीच, उन्होंने न्यायालय को सूचित किया कि हाल ही में महामारी के बीच 50 से अधिक वकीलों की मृत्यु हो गई है।

एडवोकेट संतोष मैथ्यू ने सुझाव दिया कि बार एसोसिएशन या बार काउंसिल को भी निर्माताओं से COVID-19 टीके प्राप्त की अनुमति दी जानी चाहिए ताकि वे योग्य वकीलों को आपूर्ति कर सकें।

न्यायालय ने आगे बताया कि न्यायिक अधिकारियों और अदालत के कर्मचारियों को प्राथमिकता के आधार पर टीकाकरण के पहलू पर एक अंतरिम आदेश पारित किया जाएगा।

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