दिल्ली हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप विधायक अमानतुल्ला खान को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया

अमानतुल्ला खान के खिलाफ दिल्ली वक्फ बोर्ड में कर्मचारियों की भर्ती में अनियमितताओं से जुड़े धनशोधन मामले की जांच ईडी कर रही है।
Amanatullah Khan, Enforcement Directorate
Amanatullah Khan, Enforcement DirectorateAmanatullah Khan (FB)

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक अमानतुल्ला खान को दिल्ली वक्फ बोर्ड में भर्ती और संपत्तियों को पट्टे पर देने में कथित अनियमितताओं के लिए उनके खिलाफ दर्ज धन शोधन के एक मामले में अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया।

न्यायमूर्ति स्वर्णकांत शर्मा ने खान की अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी और कहा कि उन्हें इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जारी समन से लगातार बचने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

कोर्ट ने कहा, "जांच एजेंसी के समन की बार-बार अवहेलना करना जांच में बाधा डालने के बराबर है. जांच में बाधा डालना न्याय प्रशासन में बाधा डालने के बराबर है और अगर इसे जारी रहने दिया गया, तो इससे आपराधिक न्याय प्रणाली में विश्वास खत्म हो जाएगा जिससे अराजकता फैल जाएगी।"

Justice Swarana Kanta Sharma
Justice Swarana Kanta Sharma

अदालत ने आगे जोर देकर कहा कि खान जैसा सार्वजनिक व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है और सार्वजनिक हस्तियों को जांच एजेंसियों के समन की अवज्ञा करने की अनुमति नहीं है। न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा कि सार्वजनिक हस्तियों को विशेष उपचार नहीं दिया जा सकता है।

न्यायमूर्ति शर्मा ने यह भी कहा कि जांच एजेंसियां जनता की सेवा कर रही हैं। न्यायाधीश ने कहा कि खान को मामले में अपनी भूमिका स्पष्ट करने के लिए ईडी के समक्ष पेश होना चाहिए था।

कोर्ट ने कहा, "जांच में सहयोग भी सार्वजनिक सेवा है।"

इसलिए न्यायमूर्ति शर्मा ने खान की इस दलील को खारिज कर दिया कि जनता का प्रतिनिधि होने के नाते वह ईडी के समन में शामिल नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि वह सार्वजनिक कार्यों में व्यस्त हैं।

न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा कि यह खान के लिए ईडी द्वारा बार-बार समन जारी करने से बचने का आधार नहीं हो सकता है।

अदालत ने खान की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।

इससे पहले एक मार्च को निचली अदालत ने खान की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

इसके बाद उन्होंने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ अपील दायर कर उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

खान ने दलील दी कि वह किसी भी आपराधिक गड़बड़ी या धनशोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के किसी भी उल्लंघन के दोषी नहीं हैं। इसलिए उनके जीवन और स्वतंत्रता को ईडी के हाथों अनुचित और अनुचित अतिक्रमण से संरक्षित किया जाना चाहिए।

खान ने कहा कि उन्हें निराधार और तुच्छ आरोपों के माध्यम से जांच एजेंसी द्वारा निशाना बनाया जा रहा है और ईडी ने उन्हें झूठी और मनगढ़ंत कहानी में फंसाया है।

खान के खिलाफ धन शोधन का मामला दिल्ली वक्फ बोर्ड भर्ती में कथित अनियमितताओं से संबंधित है। यह आरोप लगाया गया है कि जब खान वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष थे, तो उन्होंने कानून का उल्लंघन करते हुए अवैध रूप से लोगों की भर्ती की थी।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने पहले उनके खिलाफ मामला दर्ज किया और बाद में ईडी की कार्यवाही शुरू हुई।

जैसा कि पहले खबर आई थी कि आप विधायक ने ईडी और एसीबी मामले को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष एक अन्य याचिका भी दायर की थी। हालांकि, बाद में इस याचिका को 7 फरवरी को वापस ले लिया गया था।

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Delhi High Court denies anticipatory bail to AAP MLA Amanatullah Khan in money laundering case

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