दिल्ली HC ने MLAअमानतुल्लाह खान की दिल्ली पुलिस द्वारा उन्हे खराब चरित्र के रूप मे सूचीबद्ध के फैसले के खिलाफ याचिका खारिज की

खान ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और कहा कि उसके खिलाफ इतिहास पत्रक पंजाब पुलिस के नियमों का उल्लंघन करते हुए जारी किया गया था और इसका विवरण मीडिया में लीक कर दिया गया था।
Amanatullah Khan, Delhi Police
Amanatullah Khan, Delhi Police

दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक अमानतुल्ला खान की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उनके खिलाफ 'इतिहास पत्रक' खोलने के बाद उन्हें 'खराब चरित्र' के रूप में सूचीबद्ध करने के दिल्ली पुलिस के फैसले को चुनौती दी गई थी।

हालांकि, न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन ने खान को प्रतिनिधित्व के साथ दिल्ली पुलिस से संपर्क करने की छूट दी।

विस्तृत आदेश की प्रतीक्षा है।

हालांकि, दिल्ली पुलिस की ओर से पेश वकील ने कहा कि पुलिस द्वारा विवरण लीक नहीं किया गया था।

वकील ने कहा, "वह एक राजनीतिक व्यक्ति हैं। हो सकता है कि उन्होंने इसे खुद लीक किया हो। हमने कुछ भी लीक नहीं किया है। उनके खिलाफ 16 प्राथमिकी दर्ज हैं।"

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Delhi High Court dismisses plea by AAP MLA Amanatullah Khan against Delhi Police decision to list him as 'bad character'

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