दिल्ली हाईकोर्ट ने परिवार के सदस्यों से धमकियों का सामना कर रहे समान-सेक्स इंटरफेथ जोड़े को पुलिस सुरक्षा प्रदान की

याचिकाकर्ता में जहां एक हिंदू है, वहीं दूसरा मुस्लिम है। उन्होंने यह आरोप लगाते हुए अदालत का रुख किया कि उन्हें हिंदू लड़की के परिवार से धमकियां मिल रही हैं।
Same-sex couple
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को याचिकाकर्ताओं में से एक के परिवार के सदस्यों से धमकियों को देखते हुए एक समान-सेक्स इंटरफेथ जोड़े (याचिकाकर्ताओं) को पुलिस सुरक्षा प्रदान की।

न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर ने स्थानीय स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ) और बीट कॉन्स्टेबल को आदेश दिया कि वे दंपति को अपने संपर्क उपलब्ध कराएं और संकट की स्थिति में कॉल किए जाने पर तुरंत प्रतिक्रिया दें।

कोर्ट ने आगे कहा कि यदि दंपति किसी अन्य पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में किराये का आवास लेता है, तो एसएचओ को उस क्षेत्र के पुलिस अधिकारियों को सूचित करना चाहिए और उनका पता देना चाहिए ताकि उन्हें सुरक्षा प्रदान की जा सके।

अधिवक्ता अरुंधति काटजू दंपति के लिए उपस्थित हुईं और कहा कि याचिकाकर्ताओं में से एक हिंदू है और दूसरा मुस्लिम है।

काटजू ने कहा कि दोनों की उम्र 18 साल से अधिक है और वे साथ रहना चाहते हैं लेकिन उन्हें हिंदू लड़की के परिवार वालों से धमकियां मिल रही हैं।

उसने आगे कहा कि जोड़े के साथ-साथ मुस्लिम लड़की के परिवार के सदस्यों के लिए सुरक्षा की आवश्यकता है।

याचिकाकर्ताओं के मुताबिक, हिंदू लड़की का परिवार उनके रिश्ते के खिलाफ है और उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी शादी एक लड़के से करने की कोशिश की। लड़की को जबरन उत्तर प्रदेश ले जाया गया और दिल्ली महिला आयोग (DCW) के हस्तक्षेप के बाद ही बरामद किया गया।

परिजनों ने मुस्लिम युवती पर धर्मांतरण का आरोप लगाया।

दंपति, वर्तमान में, दिल्ली में एक आश्रय गृह में रहने के लिए कहा जाता है।

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Delhi High Court grants police protection to same-sex interfaith couple facing threats from family members

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