दिल्ली उच्च न्यायालय ने तेलुगु अभिनेता मोहन बाबू के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा की

न्यायालय ने विभिन्न सोशल मीडिया खातों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) चैटबॉट्स के साथ-साथ ई-कॉमर्स वेबसाइटों को अभिनेता के नाम, आवाज या छवि का दुरुपयोग करने से रोक दिया है।
Mohan Babu
Mohan BabuFacebook
Published on
2 min read

दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को तेलुगु अभिनेता मोहन बाबू के व्यक्तित्व और प्रचार अधिकारों की रक्षा के लिए एक अंतरिम आदेश पारित किया। [मंचू भक्तवत्सलम नायडू उर्फ ​​मोहन बाबू बनाम फनमंटू एवं अन्य]।

न्यायालय ने विभिन्न सोशल मीडिया अकाउंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) चैटबॉट्स के साथ-साथ ई-कॉमर्स वेबसाइटों को अभिनेता के नाम, आवाज या छवि का दुरुपयोग करने से रोक दिया है।

मामले की सुनवाई करने वाली न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा ने कहा कि मोहन बाबू ने अंतरिम राहत के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनाया है। न्यायालय ने कहा कि यदि अन्य (प्रतिवादियों) को बाबू के व्यक्तित्व अधिकारों का दुरुपयोग करने से रोकने के लिए आदेश पारित नहीं किया जाता है, तो अपूरणीय क्षति हो सकती है।

अदालत ने आदेश दिया, "प्रतिवादियों, उनके सहयोगियों, नौकरों और अन्य संबंधित व्यक्तियों को वादी के व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन करने वाली किसी भी सामग्री को बनाने, प्रकाशित करने और जनता को संप्रेषित करने से रोका जाता है।"

Justice Mini Pushkarna
Justice Mini PushkarnaJustice Mini Pushkarna

इसके अलावा, प्रतिवादियों को निर्देश दिया गया है कि वे बिना अनुमति के मोहन बाबू की आवाज़, छवि या समानता का उपयोग करके उनके व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए AI, मेटावर्स या किसी अन्य प्रारूप या माध्यम का उपयोग न करें।

कोर्ट ने कहा कि अभिनेता के व्यक्तित्व अधिकारों का उपयोग करके उनकी अनुमति के बिना कोई भी सामान नहीं बेचा जा सकता है। Google और मेटा को भी निर्देश दिया गया है कि वे मोहन बाबू द्वारा उनके व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन करने वाली किसी भी सामग्री को हटा दें।

मामले की अगली सुनवाई मई 2025 में होगी।

अक्टूबर 2024 में, मोहन बाबू के बेटे विष्णु मांचू ने दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और इसी तरह की राहत प्राप्त की।

और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें


Delhi High Court protects personality rights of Telugu actor Mohan Babu

Hindi Bar & Bench
hindi.barandbench.com