दिल्ली उच्च न्यायालय ने आगामी एशिया कप के क्रिकेट मैचों की स्ट्रीमिंग और प्रसारण से फर्जी वेबसाइटों पर रोक लगा दी है। [स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम एमएचडीटीवी वर्ल्ड एंड अन्य]
यह टूर्नामेंट शनिवार से शुरू होकर 11 सितंबर तक चलेगा।
टूर्नामेंट में भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान भाग ले रहे हैं।
न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने मैच और इससे जुड़ी सामग्री के अवैध और अनधिकृत प्रसार को रोकने के लिए स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और नोवी डिजिटल एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा एक मुकदमे में आदेश पारित किया।
कोर्ट को बताया गया कि स्टार ने मैचों के प्रसारण के लिए विशेष वैश्विक अधिकार हासिल कर लिए हैं जिसमें ऑनलाइन स्ट्रीमिंग भी शामिल है।
न्यायमूर्ति सिंह ने कहा कि विभिन्न खेल आयोजनों के पिछले अनुभव से पता चलता है कि इस तरह के आयोजनों को आमतौर पर अनधिकृत रूप से प्रसारित और स्ट्रीम किया जाता है और ये वेबसाइटें आवधिक आधार पर बार-बार सामने आती हैं, क्योंकि डोमेन नाम मामूली संशोधनों के साथ पंजीकृत किए जा सकते हैं, और वेबसाइट की सामग्री बहुत आसानी से हो सकती है। एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर ले जाया गया।
डोमेन नेम रजिस्ट्रार (डीएनआर) को भी इन वेबसाइटों के डोमेन को तुरंत ब्लॉक करने और यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया गया है।
प्रौद्योगिकी विभाग (DoT), इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeiTY) और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को भी इन वेबसाइटों को ब्लॉक करने का निर्देश दिया गया है।
"उक्त अवरुद्ध आदेश इस आदेश की तामील के 24 घंटे के भीतर DoT द्वारा जारी किए जाएंगे। उक्त अवरोधन आदेश/आदेशों के अनुसरण में, सभी ISP, अर्थात प्रतिवादी सं. 19-27, 24 घंटों के भीतर यूआरएल और मोबाइल एप्लिकेशन तक पहुंच को अवरुद्ध कर देगा और इन एप्लिकेशन को डाउनलोड करने या फर्जी वेबसाइटों की स्ट्रीमिंग की अनुमति नहीं देगा।"
[आदेश पढ़ें]
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Delhi High Court restrains rogue websites from broadcasting Asia Cup matches