

दिल्ली की एक अदालत ने आज कहा कि वह एक आदेश जारी करेगी, जिसमें मलयालम अभिनेता मोहनलाल विश्वनाथन नायर—जो मोहनलाल के नाम से मशहूर हैं—के व्यक्तित्व अधिकारों और कॉपीराइट का उल्लंघन करने वाली सामग्री को हटाने का निर्देश दिया जाएगा।
जस्टिस ज्योति सिंह मोहनलाल द्वारा अपने 'पर्सनैलिटी राइट्स' (व्यक्तित्व अधिकारों) की सुरक्षा के लिए दायर एक मुकदमे की सुनवाई कर रही थीं।
मुकदमे के पक्षों से आज शाम 4:30 बजे तक एक नोट जमा करने को कहा गया है, जिसके बाद इस पर आदेश पारित किया जाएगा।
अदालत ने सोशल मीडिया साइटों सहित अन्य मध्यस्थों को निर्देश दिया कि वे उन लोगों की 'बेसिक सब्सक्राइबर इन्फॉर्मेशन' (BSI) उपलब्ध कराएं, जिन्होंने 2 हफ़्तों के भीतर आपत्तिजनक सामग्री अपलोड की है। अदालत ने मोहनलाल को इस मुकदमे में और भी प्रतिवादियों को जोड़ने की अनुमति भी दी।
सुनवाई के दौरान, जस्टिस सिंह ने एक ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म से सवाल किया कि उसने ऐसी सामग्री अपलोड करने की अनुमति क्यों दी, जिसमें अभिनेता की तस्वीर और नाम का इस्तेमाल बिना उनकी सहमति के किया गया था, और जो उनके 'पर्सनैलिटी राइट्स' (व्यक्तित्व अधिकारों) का उल्लंघन करती प्रतीत हो रही थी।
जज ने कहा, "किसी की तस्वीर का खुलेआम इस्तेमाल क्यों? मुझे बताइए कि क्या आपने उसे हटा दिया है? अगर हटा दिया है, तो मैं इसे रिकॉर्ड में दर्ज कर लूँगा।"
कोर्ट को बताया गया कि वह अनधिकृत सामान (मर्चेंडाइज़) हटा दिया गया है। इसके बाद, जज ने उल्लंघन करने वाले अन्य URL की जाँच की और हर पक्ष से उन लिंक्स के बारे में एक नोट देने को कहा, जिन पर ज़ोर दिया जा रहा था या जिनका खंडन किया जा रहा था।
इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख 4 जुलाई है।
मोहनलाल की ओर से वकील MF Philip, Sreehari Indukaladharan, Smitha Damodaran Nair और Togin Babichen पेश हुए।
मोहनलाल उन अभिनेताओं, क्रिकेटरों और अन्य जानी-मानी हस्तियों की लंबी सूची में शामिल हो गए हैं, जिन्होंने हाल के वर्षों में अपने व्यक्तित्व और सार्वजनिक अधिकारों को लेकर हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है।
इससे पहले, अनिल कपूर और अमिताभ बच्चन जैसे अभिनेताओं ने अपने नाम, आवाज़, छवि और रूप के अनधिकृत इस्तेमाल के खिलाफ, विशेष रूप से विज्ञापनों, मर्चेंडाइज़ और AI-जनरेटेड कंटेंट में, निषेधाज्ञा (injunctions) हासिल की हैं।
हाल ही में, कोर्ट ने सोनाक्षी सिन्हा के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा के लिए आदेश पारित किए थे।
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Delhi High Court to pass order for protection of personality rights of Malayalam actor Mohanlal