[ब्रेकिंग] हिजाब बैन मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा; CJI एनवी रमना ने कहा, "पहले हाईकोर्ट को फैसला करने दें"

सीजेआई एनवी रमना ने कहा, "समस्या अब यह है कि अगर हम मामले को सूचीबद्ध करते हैं, तो उच्च न्यायालय इसकी कभी सुनवाई नहीं करेगा। एक या दो दिन प्रतीक्षा करें।"
Hijab, Supreme Court

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पूरे देश में विरोध को हवा देने वाला कर्नाटक में हिजाब बैन विवाद अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है।

वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने आज संकेत दिया कि "कर्नाटक में क्या हो रहा है" के संबंध में एक याचिका दायर की गई है।

उन्होंने भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना के समक्ष इसका तत्काल उल्लेख करने की मांग की।

उन्होंने कहा, "यह कर्नाटक में जो हो रहा है, उससे संबंधित है। यह पूरे देश में फैल रहा है। इस बीच, परीक्षाएं दो महीने दूर हैं।"

हालांकि, CJI रमना ने कहा,

"रुको, मिस्टर सिब्बल। हाईकोर्ट को फैसला करने दीजिए। आप चाहते हैं कि मामला ट्रांसफर हो जाए?"

कोर्ट ने कहा कि जब सिब्बल ने सुझाव दिया कि मामले को सूचीबद्ध किया जाए और इस पर अभी कोई आदेश पारित नहीं किया जाए।

"समस्या अब यह है कि अगर हम मामले को सूचीबद्ध करते हैं, तो उच्च न्यायालय इसे कभी नहीं सुनेगा। एक या दो दिन प्रतीक्षा करें।"

मंगलवार को, कोर्ट ने आदेश के खिलाफ विरोध के मद्देनजर छात्र समुदाय और आम जनता से शांति बनाए रखने का आग्रह किया।

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[BREAKING] Hijab ban issue reaches Supreme Court; CJI NV Ramana says "let High Court decide (first)"

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