[जेएनयू देशद्रोह मामला] कन्हैया कुमार, उमर खालिद, अन्य आरोपी दिल्ली कोर्ट मे पेश हुए; जज ने चार्जशीट आपूर्ति के निर्देश दिये

आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 124A, 143, 465, 471,147,149,120B और 323 के तहत अपराध दर्ज किया गए हैं।
umar khalid and sharjeel emam
umar khalid and sharjeel emam
Published on
2 min read

अदालत द्वारा दिल्ली पुलिस की चार्जशीट पर संज्ञान लिए जाने के बाद कन्हैया कुमार, उमर खालिद, अनिर्बान भट्टाचार्य और 2016 के जेएनयू देशद्रोह मामले में अन्य आरोपी मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, पटियाला हाउस कोर्ट, नई दिल्ली के समक्ष सोमवार को पेश हुए।

खालिद को जेल से पेश किया गया, जो वर्तमान में दिल्ली दंगे के मामले में न्यायिक हिरासत में बंद है।

न्यायाधीश पंकज शर्मा ने आज ही सभी आरोपियों के वकील को आरोप पत्र की आपूर्ति का निर्देश दिया।

कोर्ट ने 7 अप्रैल को दस्तावेजों की जांच के लिए सूचीबद्ध मामले को सूचीबद्ध किया।

कन्हैया कुमार के वकील, सुशील बजाज ने उस दौरान कुमार को शारीरिक उपस्थिति से छूट देने की मांग की।

न्यायालय ने हालांकि कहा कि इस तरह के अनुरोधों को दिन-प्रतिदिन के आधार पर माना जाएगा।

अधिवक्ता बजाज द्वारा मामले में छोटी तारीखों के लिए एक अनुरोध भी किया गया था ताकि इस मामले को शीघ्रता से समाप्त किया जा सके।

अन्य आरोपियों - अकीब हुसैन, मुजीब हुसैन, उमर गुल, रईस रसूल, बशारत अली, खालिद बशीर को भी जमानत दी गई थी, जिन्हें आरोप पत्र दाखिल करने से पहले गिरफ्तार नहीं किया गया था।

जेएनयू कैंपस में 2 फरवरी 2016 को कथित रूप से देश विरोधी नारे लगाने के लिए दिल्ली पुलिस ने 2019 में कुल दस लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था।

आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 124A, 143, 465, 471,147,149,120B और 323 के तहत अपराध दर्ज किया गए हैं।

सभी आरोपियों को पिछले महीने समन जारी किए गए थे।

और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिये गए लिंक पर क्लिक करें


[JNU Sedition case] Kanhaiya Kumar, Umar Khalid, other accused appear before Delhi Court; Judge directs supply of charge sheet

Hindi Bar & Bench
hindi.barandbench.com