कश्मीरी पंडितों का संगठन अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा

यूथ 4 पनुन कश्मीर संगठन ने शीर्ष अदालत से कश्मीरी पंडितों के खिलाफ किए गए अत्याचारों और इस संबंध में केंद्र और राज्य सरकारों की निष्क्रियता को मान्यता देने का भी आग्रह किया है।
Supreme Court, Article 370
Supreme Court, Article 370

कश्मीरी हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करने वाले एक संगठन, यूथ 4 पनुन कश्मीर ने गुरुवार को संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र सरकार के 2019 के फैसले का समर्थन करते हुए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक हस्तक्षेप आवेदन (आईए) दायर किया।

संगठन ने सुप्रीम कोर्ट से अनुच्छेद 370 को हटाने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली पुलिस अदालत के समक्ष लंबित सभी याचिकाओं को खारिज करने का आग्रह किया, जिसने पहले तत्कालीन राज्य जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा दिया था।

आवेदन में कहा गया है, "अनुच्छेद 370 और 35ए पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य के शेष भारत के साथ मनोवैज्ञानिक एकीकरण की कमी का सबसे बड़ा कारण थे और अलगाववादी विचारों के लिए प्रजनन स्थल बन गए, जिससे निर्दोष कश्मीरी पंडितों का जातीय सफाया हुआ।"

वकील सिद्धार्थ प्रवीण आचार्य के माध्यम से दायर आवेदन में शीर्ष अदालत से कश्मीरी पंडितों के खिलाफ किए गए अत्याचारों और इस संबंध में केंद्र और राज्य सरकारों की निष्क्रियता को मान्यता देने का भी आग्रह किया गया।

संगठन ने इस बात पर प्रकाश डाला कि अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद से जम्मू-कश्मीर में "हिंदुओं की लक्षित हत्याएं" बढ़ गई हैं।

आवेदक ने तर्क दिया कि अनुच्छेद 370 ने कश्मीरी पंडितों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया है, जो पहले के शासन के तहत राज्य के बाहर से शादी करने पर अपने स्थायी निवास लाभ खो देते थे।

याचिका में यह भी बताया गया कि रणबीर दंड संहिता (आरपीसी), जो जम्मू-कश्मीर पर लागू है, में ऐसे प्रावधान हैं जो देश के बाकी हिस्सों में लागू भारतीय दंड संहिता से अलग हैं।

समलैंगिक यौन संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए आवेदक ने कहा,

"माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का तत्कालीन जम्मू-कश्मीर राज्य ने इस कारण से स्वागत नहीं किया था क्योंकि वहां भारतीय दंड संहिता लागू नहीं थी।"

संगठन ने तर्क दिया इसके अलावा, आरपीसी ने आग्नेयास्त्रों के उपयोग पर प्रशिक्षण के लिए बड़े पैमाने पर अभ्यास की अनुमति दी थी।

आवेदक ने आगे इस बात पर जोर दिया कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का कदम पूरी तरह से वैध और संवैधानिक मापदंडों के भीतर था। इसलिए, इस कदम को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज की जानी चाहिए, संगठन ने प्रार्थना की।

सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ 2 अगस्त से संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई शुरू करने वाली है। कोर्ट ने सोमवार और शुक्रवार को छोड़कर मामले की सुनवाई दिन-प्रतिदिन के आधार पर करने का फैसला किया है।

यह विकास संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के लगभग चार साल बाद हुआ।

संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली शीर्ष अदालत के समक्ष 20 से अधिक याचिकाएं लंबित हैं, जिसके परिणामस्वरूप जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति को रद्द कर दिया गया था। पूर्ववर्ती राज्य को बाद में दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया।

जब मामलों को आखिरी बार मार्च 2020 में सूचीबद्ध किया गया था, तो कुछ याचिकाकर्ताओं द्वारा संदर्भ की मांग के बावजूद, पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने याचिकाओं के बैच को सात-न्यायाधीशों की संविधान पीठ को नहीं भेजने का फैसला किया था।

याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि सुप्रीम कोर्ट के दो फैसले - प्रेम नाथ कौल बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य और संपत प्रकाश बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य - जो पांच-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिए गए थे और अनुच्छेद 370 की व्याख्या से संबंधित थे, विरोधाभासी थे।

हालाँकि, मामले की सुनवाई कर रही पांच जजों की पीठ ने यह कहते हुए मामले को बड़ी पीठ के पास भेजने से इनकार कर दिया कि दोनों फैसलों के बीच कोई विरोधाभास नहीं है।

इस बीच, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में एक नया हलफनामा दायर किया, जिसमें कहा गया कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद, जम्मू और कश्मीर में अभूतपूर्व स्थिरता और प्रगति देखी गई है, पत्थरबाजी और स्कूल बंद होना अतीत की बात हो गई है।

हालाँकि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसका मामले से जुड़े संवैधानिक सवालों पर कोई असर नहीं पड़ता है।

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Kashmiri Pandits body moves Supreme Court supporting abrogation of Article 370

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