[ब्रेकिंग] केरल उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों के खिलाफ केरल पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर को खारिज किया

फैसला आज जस्टिस वीजी अरुण ने सुनाया।
Kerala High Court, ED and Kerala Police
Kerala High Court, ED and Kerala Police

मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को फंसाने वाले बयान देने के लिए स्वर्ण तस्करी मामले में मुख्य आरोपी स्वप्ना सुरेश के साथ ज़बरदस्ती करने के संबंध मे केरल पुलिस द्वारा अज्ञात प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों के खिलाफ दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) को केरल उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को खारिज कर दिया।

न्यायमूर्ति वीजी अरुण ने ईडी के उप निदेशक पी. राधाकृष्णन की याचिका पर फैसला सुनाया, जिन्होंने राज्य पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने या केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने के लिए अदालत में संपर्क किया था।

कोर्ट ने 9 अप्रैल को इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू और केएम नटराज ने ईडी के लिए तर्क दिया था । वरिष्ठ अधिवक्ता हरिन रावल ने केरल राज्य की ओर से ईडी की याचिका का विरोध किया।

मेहता द्वारा उन्नत सबसे महत्वपूर्ण तर्क यह था कि राज्य पुलिस द्वारा की गई जांच सहकारी संघवाद के खिलाफ है।

यदि इसकी अनुमति है, तो कानून के नियम की पूर्ण अनुपस्थिति होगी। क्या स्थानीय पुलिस एनआईए के अधिकारियों के पीछे जा सकती है और उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। यदि ऐसा है, तो निष्पक्ष जांच संभव नहीं होगी।

मेहता ने यह भी कहा था कि दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) एक ऐसी स्थिति की परिकल्पना नहीं करता है जिसमें एक जांच एजेंसी जांच कर रही हो और दूसरी एजेंसी भी इसमें शामिल हो और उसकी जांच करे।

मेहता ने आगे आरोप लगाया कि प्राथमिकी और आरोपी स्वप्ना सुरेश के पहले के बयानों के बीच विसंगतियां हैं।

यह उनका तर्क था कि सुरेश ने अगस्त 2020 में अदालत को दिए अपने बयान में कहा कि उन्हें ईडी की जांच के खिलाफ कोई शिकायत नहीं थी। उसने यह भी कहा था कि उसकी एकमात्र शिकायत यह थी कि ईडी द्वारा पूछताछ किए जाने के दौरान कोई महिला अधिकारी मौजूद नहीं थी।

हालांकि, केरल पुलिस के अनुसार, यह दो महिला कांस्टेबल थीं, जो सुरेश से पूछताछ कर रही थीं, जिन्होंने दावा किया कि सुरेश पर सीएम विजया का नाम विवाद में घसीटने के लिए दबाव डाला गया था।

14 अगस्त के बाद महिला का कहना है कि उसे कोई शिकायत नहीं है। वह यह भी कहती है कि पूछताछ के दौरान उसकी कोई शिकायत महिला पुलिस अधिकारी नहीं थी। अब केरल पुलिस कह रही है कि दो महिला अधिकारी वहां थीं।

दूसरी तरफ रावल ने प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं के अनुपालन न करने के आधार पर याचिका की स्थिरता पर सवाल उठाया था।

उन्होंने बताया था कि ईडी के उप निदेशक पी. राधाकृष्णन ने याचिका दायर की है।

यदि सरकारी विभाग की सुरक्षा के लिए याचिका दायर की जाती है, तो प्रक्रिया को मंजूरी दी जानी चाहिए और विभाग से स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। दायर की गई याचिका निर्धारित तरीके से नहीं है।

उन्होंने कहा कि ईडी द्वारा उन लोगों के खिलाफ मामला सोने की तस्करी के लिए निर्धारित अपराधों के लिए है।

इस तर्क पर कि एफआईआर में दर्ज अपराधों का खुलासा नहीं हुआ है, रावल ने कहा था कि एफआईआर अभियोजन मामले का एक विश्वकोश नहीं है और यह जांच अभी भी एक नवजात अवस्था में है।

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[BREAKING] Kerala High Court quashes FIR registered by Kerala Police against Enforcement Directorate officials

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