ट्वीट के आधार पर तीसरे मामले में लखीमपुर खीरी कोर्ट ने मोहम्मद जुबैर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

जुबैर के ट्वीट के आधार पर उनके खिलाफ दो अन्य मामले लंबित हैं- एक दिल्ली में और दूसरा उत्तर प्रदेश के सीतापुर में।
Mohammed Zubair
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NDTV ने बताया कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की एक स्थानीय अदालत ने सोमवार को ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को उत्तर प्रदेश पुलिस (यूपी पुलिस) द्वारा धार्मिक समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के अपराध में दर्ज एक मामले में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

अदालत जुबैर की ओर से दायर जमानत याचिका पर 13 जुलाई को सुनवाई करेगी।

जुबैर दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज एक मामले में 4 जुलाई से न्यायिक हिरासत में है, जिसने उस पर धार्मिक समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के लिए मामला दर्ज किया है। यह मामला 2018 में उनके द्वारा किए गए एक ट्वीट पर आधारित था।

इसके बाद, उन्हें धार्मिक भावनाओं को आहत करने के मामले में सीतापुर पुलिस ने मामला दर्ज किया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 8 जुलाई को अंतरिम जमानत दी थी।

सुदर्शन टीवी में कार्यरत पत्रकार आशीष कुमार कटियार की शिकायत पर लखीमपुर मामला पिछले साल सितंबर, 2021 में भारतीय दंड संहिता [विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना] की धारा 153 ए के तहत दर्ज किया गया था।

शिकायतकर्ता ने मई 2021 में जुबैर द्वारा पोस्ट किए गए एक ट्वीट पर आपत्ति जताई थी। ट्वीट में, जुबैर ने कहा था कि उक्त समाचार चैनल पर एक रिपोर्ट चलाई गई, जिसने गाजा पट्टी की एक छवि पर एक प्रसिद्ध मदीना मस्जिद की छवि को सुपर-थोप दिया। ने गलत तरीके से दिखाया कि उक्त मस्जिद को इजरायली हवाई हमलों में नष्ट कर दिया गया था।

प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) में शिकायतकर्ता ने दावा किया था कि जुबैर ट्वीट पोस्ट कर मुसलमानों को न्यूज चैनल के खिलाफ भड़का रहे थे। उक्त ट्वीट को हटाने में विफल रहने के लिए ट्विटर को मामले में एक आरोपी के रूप में भी पेश किया गया है।

स्थानीय अदालत ने नौ जुलाई को जुबैर को साल पुराने मामले में तलब किया था।

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Lakhimpur Kheri Court remands Mohammed Zubair to 14-day Judicial Custody in third case based on tweets

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