वकील ने पूर्व मुवक्किल के ठिकाने की जानकारी हासिल करने के लिए पुलिस पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए इलाहाबाद HC का रुख किया

वकील ने आरोप लगाया कि पुलिस उसे अपने पिछले मुवक्किलो, एक लड़की और विभिन्न धर्मो के एक लड़के के साथ संचार के विवरण का खुलासा करने के लिए मजबूर कर रही है जिसकी ओर से उसने सुरक्षा के लिए याचिका दायर की
Lady Advocate, Allahabad High Court
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एक वकील ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाकर आरोप लगाया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस उसे प्रताड़ित कर रही है और उसे अपने पिछले मुवक्किलों में से एक, एक लड़की और विभिन्न धर्मों के एक लड़के के साथ संचार के विवरण का खुलासा करने के लिए मजबूर कर रही है, जिसकी ओर से उसने पुलिस सुरक्षा की मांग करते हुए एक याचिका दायर की थी।

वकील चमन आरा ने लड़की और एक लड़के की सुरक्षा के लिए एक याचिका दायर की थी, लेकिन उत्तर प्रदेश के गैरकानूनी धार्मिक धर्मांतरण निषेध अध्यादेश 2020 के तहत अपराध के लिए लड़के के खिलाफ पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज होने के बाद से उसे निष्फल के रूप में खारिज कर दिया गया था।

आरा ने अपनी वर्तमान याचिका में दावा किया कि पुलिस उक्त प्राथमिकी के संबंध में उसे परेशान कर रही है और पीड़ित लड़की को पेश करने के लिए मजबूर कर रही है, ऐसा न करने पर वह उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने की धमकी दे रही है।

न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति दीपक वर्मा की खंडपीठ ने बुधवार को आदेश दिया कि पुलिस प्राथमिकी के संबंध में याचिकाकर्ता को किसी भी तरह का उत्पीड़न नहीं करेगी।

कोर्ट ने यूपी के स्थायी वकील को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बरेली से विशेष निर्देश प्राप्त करने के लिए भी कहा कि क्या याचिकाकर्ता के फोन को निगरानी में रखा गया है और यदि ऐसा है तो किसके आदेश के तहत और किस आधार पर।

कोर्ट ने कहा, "इस बीच, विद्वान स्थायी वकील वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बरेली से विशिष्ट निर्देश प्राप्त करेंगे कि क्या याचिकाकर्ता के फोन को निगरानी में रखा गया है, जैसा कि आरोप लगाया गया है, और यदि हां, तो किसके आदेश के तहत और किस आधार पर"

याचिकाकर्ता के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता आईके चतुर्वेदी ने कहा कि याचिकाकर्ता, पीड़ित लड़की और लड़के की ओर से एक वकील के रूप में एक रिट याचिका दायर करने के अलावा, घटना से किसी भी तरह से जुड़ा नहीं है और न ही उसे पीड़ित लड़की के ठिकाने की जानकारी है।

उन्होंने आगे कहा कि याचिकाकर्ता के पास उपलब्ध जानकारी गोपनीय है और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 129 के तहत प्रकटीकरण से मुक्त है। अन्वेषक ने याचिकाकर्ता से पूछताछ करने और उसे आरोपी और पीड़ित के बारे में जानकारी प्रकट करने के लिए मजबूर करने में अपने अधिकार को पार कर लिया था।

चतुर्वेदी ने तर्क दिया, "उसे गवाह बनने या अपने मुवक्किल के साथ संचार के विवरण का खुलासा करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। पुलिस विषम समय में उसके घर जा रही है और उसे परेशान कर रही है।"

उधर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रयागराज ने यह रुख अख्तियार किया कि प्रयागराज पुलिस मामले की जांच में शामिल नहीं है और उसने पीड़ित और आरोपी की तलाश में बरेली से प्रयागराज आए पुलिस दल को केवल रसद सहायता प्रदान की थी।

कोर्ट ने कहा, "वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बरेली ने निर्देश के पैरा 4 में उल्लेख किया है कि 14.08.2021 को जिला बरेली की पुलिस पार्टी मुईराबाद के एक घर में गई थी। जांच के दौरान, यह याचिकाकर्ता के सामने आया, जिसने आरोपी व्यक्तियों के वकील के रूप में अपनी पहचान का खुलासा किया। अन्वेषक ने अभियुक्त व्यक्तियों के संबंध में याचिकाकर्ता से जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया लेकिन कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला और उसके बाद याचिकाकर्ता के घर से निकल गया।"

इसके बाद यह दर्ज किया गया कि याचिकाकर्ता किसी भी प्रकार के उत्पीड़न के अधीन नहीं होगा।

गुरुवार को फिर से मामले की सुनवाई होगी।

[आदेश पढ़ें]

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