

मद्रास हाईकोर्ट ने 16 जनवरी, 2026 को तय रिलीज़ से पहले हिंदी फिल्म हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस के अनाधिकृत प्रसारण या डिस्ट्रीब्यूशन पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश दिया है [आमिर खान प्रोडक्शंस बनाम BSNL]।
जस्टिस सेंथिलकुमार राममूर्ति ने एक्टर आमिर खान के प्रोडक्शन बैनर आमिर खान फिल्म्स द्वारा दायर एक मुकदमे पर यह अंतरिम रोक आदेश पारित किया।
हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस आमिर खान फिल्म्स द्वारा प्रोड्यूस की गई एक स्पाई कॉमेडी फिल्म है। फिल्म में वीर दास लीड रोल में हैं और यह उनकी फीचर फिल्म डायरेक्शन में पहली फिल्म भी है। कलाकारों में मोना सिंह और इमरान खान शामिल हैं, जो लंबे ब्रेक के बाद फिल्मों में वापसी कर रहे हैं, साथ ही शारिब हाशमी, मिथिला पालकर और सृष्टि तावड़े सपोर्टिंग रोल में हैं।
फिल्म के प्रोड्यूसर ने फिल्म की रिलीज़ से पहले कॉपीराइट उल्लंघन की आशंका के खिलाफ सुरक्षा मांगी थी। यह मुकदमा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स और केबल टेलीविजन ऑपरेटर्स के खिलाफ दायर किया गया था।
प्रोड्यूसर ने चिंता जताई कि फिल्म के थिएट्रिकल रिलीज़ से पहले इसका अनधिकृत प्रसार गंभीर और अपरिवर्तनीय नुकसान पहुंचाएगा।
कोर्ट ने सोमवार को कहा कि इस तरह के मामलों में, जब तक अंतरिम राहत नहीं दी जाती, अपरिवर्तनीय नुकसान होने की संभावना है। इसलिए, इसने फिल्म के किसी भी अनधिकृत प्रसारण पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश पारित किया।
साथ ही, इसने यह भी माना कि फिल्म निर्माताओं द्वारा मांगी गई राहत की व्यापक प्रकृति मुकदमे के एक या अधिक प्रतिवादियों के वैध व्यावसायिक हितों को प्रभावित कर सकती है।
इन बातों को ध्यान में रखते हुए, कोर्ट ने निर्देश दिया कि प्रोड्यूसर को उन सभी प्रतिवादियों को मुआवजा देना होगा जिनके वैध व्यावसायिक हित आज के निषेधाज्ञा आदेश से प्रभावित होते हैं।
इस शर्त के अधीन, कोर्ट ने अगले आदेश तक प्रोड्यूसर के पक्ष में एक अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की है।
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Madras High Court grants anti-piracy injunction in favour of Aamir Khan-produced film Happy Patel