

मद्रास हाईकोर्ट ने बुधवार को आने वाली रानी मुखर्जी स्टारर हिंदी फिल्म 'मर्दानी 3' के कॉपीराइट की रक्षा के लिए एक एड-इंटरिम एंटी-पायरेसी इंजंक्शन जारी किया [यशराज फिल्म्स बनाम BSNL]।
जस्टिस सेंथिलकुमार राममूर्ति ने फिल्म की थिएट्रिकल रिलीज़ से पहले इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स (ISPs) और केबल टेलीविज़न ऑपरेटर्स द्वारा फिल्म के अनधिकृत ब्रॉडकास्ट, ट्रांसमिशन या प्रसार को रोकने का एक अंतरिम आदेश पारित किया है।
कोर्ट ने कहा कि प्री-रिलीज़ पायरेसी से जुड़े मामलों में, अगर शुरुआती दौर में ही अनधिकृत ब्रॉडकास्ट को नहीं रोका गया, तो अपरिवर्तनीय नुकसान होने की संभावना है।
साथ ही, कोर्ट ने यह भी कहा कि एंटी-पायरेसी रोक के व्यापक स्वभाव से बिचौलियों और सर्विस प्रोवाइडर्स के वैध व्यावसायिक हितों पर असर पड़ सकता है।
इन चिंताओं को संतुलित करते हुए, कोर्ट ने निर्देश दिया कि यह रोक तभी लागू होगी जब प्रोड्यूसर आदेश के लागू होने से होने वाले किसी भी वैध व्यावसायिक नुकसान के लिए प्रतिवादियों के पक्ष में क्षतिपूर्ति देगा।
यह अंतरिम आदेश फिल्म के प्रोड्यूसर यशराज फिल्म्स द्वारा दायर एक मुकदमे पर पारित किया गया था। प्रोड्यूसर ने फिल्म की रिलीज़ से पहले और बाद में इसके गैर-कानूनी टेलीकास्ट या ऑनलाइन सर्कुलेशन की चिंताओं का हवाला दिया था।
मर्दानी 3, मर्दानी फिल्म सीरीज़ की तीसरी किस्त है और इसमें रानी मुखर्जी एक पुलिस ऑफिसर की भूमिका में हैं, यह किरदार उन्होंने 2014 और 2019 में रिलीज़ हुई पिछली फिल्मों में भी निभाया था। फिल्म का निर्देशन अभिराज मिनावाला ने किया है और यह 30 जनवरी, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होने वाली है।
हाल ही में, मद्रास हाईकोर्ट ने हिंदी फिल्म हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस के अनधिकृत प्रसारण या प्रसार पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश पारित किया।
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Madras High Court restrains unauthorised broadcast of Rani Mukherji-starrer Mardaani 3