सुवेंदु अधिकारी द्वारा लंबित ट्रान्सफर याचिका का हवाला देने के बाद ममता बनर्जी चुनाव याचिका कलकत्ता HC द्वारा स्थगित की गयी
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी के खिलाफ दायर चुनाव याचिका को नवंबर 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया, जब अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट में उसी के संबंध में उनके द्वारा दायर स्थानांतरण याचिका की पेंडेंसी का हवाला दिया।
अधिकारी की ओर से पेश हुए वकील जयदीप कर ने कहा कि उन्होंने उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर कर ममता बनर्जी की चुनावी याचिका को पश्चिम बंगाल से बाहर स्थानांतरित करने की मांग की है।
इसलिए उन्होंने प्रार्थना की कि चुनाव याचिका को तब तक के लिए स्थगित कर दिया जाए जब तक कि तबादला याचिका पर फैसला नहीं हो जाता।
एकल-न्यायाधीश न्यायमूर्ति शंपा सरकार ने सहमति व्यक्त की और मामले को आगे की सुनवाई के लिए 15 नवंबर, 2021 को पोस्ट किया।
बनर्जी ने 2021 के विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम निर्वाचन क्षेत्र से अधिकारी के चुनाव को चुनौती देते हुए चुनावी याचिका दायर की थी।
अधिकारी, जो 2020 में भाजपा में शामिल होने से पहले बनर्जी के करीबी सहयोगी थे, ने बनर्जी को 2021 के चुनावों में करीबी मुकाबले में हराया था। जीत का अंतर 1,956 वोट था।
बनर्जी ने तब वर्तमान चुनाव याचिका दायर कर परिणामों को चुनौती दी थी।
मामले को पहले न्यायमूर्ति कौशिक चंदा के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था, जिन्होंने अंततः भाजपा के साथ न्यायाधीश के पिछले संबंध का हवाला देते हुए बनर्जी द्वारा मामले की सुनवाई पर आपत्ति जताए जाने के बाद खुद को अलग कर लिया था।
न्यायमूर्ति चंदा कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने से पहले भाजपा के सक्रिय सदस्य थे। बेंच में पदोन्नत होने से पहले उन्होंने भाजपा सरकार के लिए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के रूप में भी काम किया था।
इसलिए बनर्जी ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल को पत्र लिखकर मामले को फिर से सौंपने की मांग की थी।
न्यायमूर्ति चंदा अंततः मामले से अलग हो गईं जिसके बाद इसे न्यायमूर्ति सरकार को सौंपा गया।
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