मणिपुर हिंसा: सुप्रीम कोर्ट ने तथ्यान्वेषी टीम के साथ गए वकील के खिलाफ देशद्रोह मामले में अंतरिम सुरक्षा दी

वकील ने अदालत में दलील दी कि एफआईआर एक प्रेस विज्ञप्ति पर आधारित थी जिस पर उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किए थे, और उक्त प्रेस विज्ञप्ति की सामग्री देशद्रोही नहीं थी।
Supreme Court of India
Supreme Court of India

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक वकील को अंतरिम सुरक्षा प्रदान की, जिस पर मणिपुर में हाल की हिंसा की जांच के लिए एक तथ्य-खोज टीम के साथ जाने के बाद राजद्रोह का आरोप लगाया गया था [दीक्षा द्विवेदी बनाम मणिपुर राज्य और अन्य]।

कोर्ट ने आदेश दिया कि वकील दीक्षा द्विवेदी के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए।

वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किए जाने के बाद अंतरिम आदेश पारित किया गया था।

शीर्ष अदालत के समक्ष अपनी याचिका में, द्विवेदी ने प्रस्तुत किया कि वह एक स्वतंत्र वकील और पर्यवेक्षक के रूप में राष्ट्रीय महिला जांच मंच (एनआईएफडब्ल्यू) की दो-महिला टीम के साथ गई थीं।

बताया जाता है कि एनआईएफडब्ल्यू टीम इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि मणिपुर में कुछ हिंसक घटनाएं राज्य प्रायोजित थीं। पूछताछ के बाद 1 जुलाई को इंफाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई और टीम के निष्कर्षों पर एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की गई।

इसके बाद, 8 जुलाई को मणिपुर पुलिस द्वारा द्विवेदी और एनआईएफडब्ल्यू प्रतिनिधियों के खिलाफ देशद्रोह, मानहानि, राष्ट्रीय-एकीकरण और संबद्ध अपराधों के लिए पूर्वाग्रहपूर्ण दावे करने के लिए पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की गई थी।

हालाँकि, वकील ने इस बात पर प्रकाश डाला कि एफआईआर एनआईएफडब्ल्यू टीम द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति पर आधारित थी, लेकिन उन्होंने प्रेस विज्ञप्ति पर हस्ताक्षर नहीं किए थे।

इसके अलावा, उन्होंने तर्क दिया कि न तो प्रेस विज्ञप्ति की सामग्री देशद्रोही थी और न ही वे भारतीय दंड संहिता की धारा 153, 153 बी, 499, 504, 505 (2) और 34 के तहत कथित अन्य अपराधों को आकर्षित करती थी।

याचिकाकर्ता ने कहा कि इसके अलावा, इस प्रेस विज्ञप्ति के परिणामस्वरूप कोई अप्रिय प्रतिक्रिया या घटना नहीं हुई।

और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें


Manipur Violence: Supreme Court grants interim protection in sedition case against lawyer who accompanied fact-finding team

Related Stories

No stories found.
Hindi Bar & Bench
hindi.barandbench.com