पोर्न फिल्म मामले में मुंबई कोर्ट ने राज कुंद्रा को 23 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेजा

कुंद्रा को 19 जुलाई को मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने भारतीय दंड संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत अश्लील सामग्री की बिक्री के आरोप में गिरफ्तार किया था।
Raj Kundra
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मुंबई की एक अदालत ने सोमवार को बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनीसमेन राज कुंद्रा को अश्लील फिल्म रैकेट मामले में 23 जुलाई, 2021 तक पुलिस हिरासत में भेज दिया।

कुंद्रा पर भारतीय दंड संहिता की धारा 292, 293 (अश्लील सामग्री की बिक्री), सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत धारा 67, 67 ए (यौन सामग्री का प्रसारण) और महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व (निषेध) अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था।

उसे सोमवार को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया और रिमांड के लिए एस्प्लेनेड में मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया।

अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि कुंद्रा अश्लील फिल्मों और वीडियो से मुनाफा कमा रहा था जो उनकी कंपनी बना रही थी।

प्रारंभिक जांच के दौरान पुलिस को कंपनी के खाते में काफी मात्रा में विदेशी मुद्रा का पता चला। पुलिस कुंद्रा से उसके मोबाइल फोन में मिली सामग्री और मामले में सह-आरोपियों द्वारा दिए गए बयानों पर भी पूछताछ करना चाहती थी। इन आधारों पर, उसने कुंद्रा की अधिकतम हिरासत के लिए प्रार्थना की।

कुंद्रा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आबाद पोंडा ने तर्क दिया कि कुंद्रा के लिए मांगी गई हिरासत अवैध थी क्योंकि उन सभी अपराधों में से केवल दो अपराध गैर-जमानती थे, जिनके लिए उन पर मुकदमा चलाया गया था।

उन्होंने तर्क दिया कि पुलिस को अदालत को सूचित करना चाहिए कि कुंद्रा को हिरासत में लिए बिना मामले में आगे की जांच क्यों नहीं की जा सकती है और उन्हें गिरफ्तार करने से पहले दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 41 के तहत पूछताछ के लिए कोई समन क्यों नहीं जारी किया जा सकता है।

दोनों पक्षों को लंबी सुनवाई के बाद, एस्प्लेनेड में सीएमएम ने कुंद्रा को पुलिस हिरासत में भेज दिया।

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Mumbai Court remands Raj Kundra to police custody till July 23 in porn film case

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