मुंबई POCSO कोर्ट ने नाबालिग को भविष्य में यौन गतिविधि के लिए तैयार करने का दोषी ठहराया; 6 महीने की जेल का आदेश

विशेष POCSO न्यायाधीश प्रिया बांकर ने यह देखते हुए व्यक्ति को 6 महीने कारावास की सजा सुनाई कि बच्चों के खिलाफ इस तरह के यौन अपराध पीड़ित के मानसिक स्वास्थ्य और भविष्य को प्रभावित करेंगे।
Mumbai Sessions Court
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मुंबई की एक अदालत ने हाल ही में एक नाबालिग लड़की को 'संवारने' के लिए यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (POCSO अधिनियम) के तहत एक व्यक्ति को दोषी ठहराया [राज्य बनाम इस्माइल कादर]

संवारना तब होता है जब कोई व्यक्ति किसी बच्चे या युवा व्यक्ति को बाद में यौन गतिविधि के लिए तैयार करने के लिए हिंसक आचरण में संलग्न होता है।

विशेष POCSO न्यायाधीश प्रिया बांकर ने यह देखते हुए व्यक्ति को 6 महीने कारावास की सजा सुनाई कि बच्चों के खिलाफ इस तरह के यौन अपराध पीड़ित के मानसिक स्वास्थ्य और भविष्य को प्रभावित करेंगे।

अपनी शिकायत में, 15 वर्षीय पीड़िता ने कहा कि आरोपी स्कूल से लौटते समय नोटबुक और पेन बेचने के बहाने बार-बार उससे संपर्क करता था।

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि आरोपी का बार-बार पीड़िता का पीछा करना और उससे पेन और किताबें खरीदने के लिए कहकर उससे संपर्क करने की कोशिश करना निश्चित रूप से यौन उत्पीड़न की श्रेणी में आएगा।

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Mumbai POCSO Court convicts man for ‘grooming’ minor for future sexual activity; orders 6 months' jail

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