कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आज आदेश दिया कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के चार नेताओं की गिरफ्तारी से संबंधित नारदा मामले की सुनवाई एक बड़ी पीठ द्वारा की जाएगी।
कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि गौतम नवलखा मामले में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के अनुरूप टीएमसी नेताओं को जेल के बजाय हाउस अरैस्ट मे रखा जाएगा।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी की खंडपीठ नारदा स्टिंग मामले में टीएमसी नेताओं फिरहाद हकीम, सुब्रत मुखर्जी, मदन मित्रा और सोवन चटर्जी की गिरफ्तारी से संबंधित मामले की सुनवाई कर रही थी।
चारों को सीबीआई की विशेष अदालत ने सोमवार, 17 मई को अंतरिम जमानत दी थी। हालांकि, उसी शाम सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय ने इस जमानत आदेश पर रोक लगा दी थी।
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