हत्या के प्रयास के मामले मे अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने के बॉम्बे HC के आदेश के खिलाफ नितेश राणे ने SC का रुख किया

भाजपा विधायक नितेश राणे पर शिवसेना के एक सदस्य की हत्या के प्रयास के पीछे मुख्य साजिशकर्ता होने का आरोप लगाया गया है, जो कथित तौर पर 18 दिसंबर, 2021 को हुआ था।
Supreme Court of India, Nitesh Rane

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सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को महाराष्ट्र विधानसभा (एमएलए) के सदस्य और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे नितेश राणे द्वारा बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया, जिसमें हत्या के प्रयास के मामले में उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी।

राणे की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि यह राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का मामला है, भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना मामले को सूचीबद्ध करने के लिए सहमत हुए।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक राणे पर शिवसेना के एक सदस्य की हत्या के प्रयास के पीछे मुख्य साजिशकर्ता होने का आरोप लगाया गया है, जो कथित तौर पर महाराष्ट्र के कंकावली क्षेत्र में 18 दिसंबर, 2021 को हुआ था। सिंधुदुर्ग सत्र न्यायालय द्वारा उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने के बाद उन्होंने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

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Nitesh Rane moves Supreme Court against Bombay HC order dismissing anticipatory bail plea in attempt to murder case

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