पटना HC जज ने बेटे की बोर्ड परीक्षा का हवाला देकर कलकत्ता ट्रांसफर पर पुनर्विचार की मांग की; सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम का इनकार

कॉलेजियम ने गुरुवार को कहा कि उसे न्यायाधीश के अनुरोध में कोई योग्यता नहीं मिली, और उन्हें कलकत्ता उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने के 3 अगस्त के अपने फैसले को दोहराया।
Justice Madhuresh Prasad and Patna High Court
Justice Madhuresh Prasad and Patna High Court

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने गुरुवार को पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायमूर्ति मधुरेश प्रसाद के कलकत्ता उच्च न्यायालय में उनके स्थानांतरण पर पुनर्विचार करने के अनुरोध को खारिज कर दिया।

न्यायमूर्ति प्रसाद ने फरवरी 2024 में अपने छोटे बेटे की आगामी बोर्ड परीक्षा का हवाला देते हुए कॉलेजियम की 3 अगस्त की सिफारिश पर पुनर्विचार करने की मांग की थी।

हालाँकि, कॉलेजियम ने गुरुवार को कहा कि उसे न्यायाधीश के अनुरोध में कोई योग्यता नहीं मिली और उसने 3 अगस्त के अपने फैसले को दोहराया।

कॉलेजियम ने यह भी कहा कि न्यायमूर्ति प्रसाद ने अपने बेटे की बोर्ड परीक्षा का हवाला देते हुए पुनर्विचार की मांग करने से पहले स्थानांतरण के लिए शुरुआत में सहमति दी थी।

प्रस्तावना मे कहा गया है, "8 अगस्त, 2023 को एक पत्र द्वारा श्री न्यायमूर्ति मधुरेश प्रसाद ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में अपने स्थानांतरण के प्रस्ताव पर अपनी सहमति व्यक्त की है। हालाँकि, उन्होंने अनुरोध किया है कि मामले में अंतिम निर्णय लेते समय कॉलेजियम इस तथ्य को ध्यान में रखे कि उनके छोटे बेटे की अंतिम बोर्ड परीक्षा फरवरी 2024 में होनी है। हमने श्री न्यायमूर्ति मधुरेश प्रसाद के अनुरोध पर विचार किया है। कॉलेजियम को उनके द्वारा किये गये अनुरोध में कोई दम नजर नहीं आ रहा है. इसलिए, कॉलेजियम ने उन्हें कलकत्ता उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने के लिए 3 अगस्त 2023 की अपनी सिफारिश को दोहराने का संकल्प लिया।“

इसमें यह भी कहा गया कि स्थानांतरण 'बेहतर न्याय प्रशासन' के लिए है।

अपने प्रस्ताव में, कॉलेजियम ने सिफारिशें करने की अपनी प्रक्रिया का विवरण दिया, जिसमें संबंधित मूल उच्च न्यायालयों के परामर्शदाता शीर्ष न्यायालय के न्यायाधीशों के इनपुट, साथ ही संबंधित उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की सहमति और अनापत्ति शामिल थी।

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Patna High Court judge seeks reconsideration of transfer to Calcutta citing son's board exam; Supreme Court Collegium refuses

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