प्रज्वल रेवन्ना ने कर्नाटक उच्च न्यायालय से कहा कि उनके खिलाफ बलात्कार का मामला राजनीतिक प्रतिशोध है

रेवन्ना के लिए सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा ने कहा, "यह पॉलिटिकल बदला है और कुछ नहीं।"
Karnataka High Court, Prajwal Revanna
Karnataka High Court, Prajwal Revanna
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निलंबित जेडी(एस) नेता प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ बलात्कार का मामला राजनीतिक प्रतिशोध का नतीजा है, रेवन्ना के वकील ने सोमवार को कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष तर्क दिया [प्रज्वल रेवन्ना बनाम राज्य विशेष जांच दल]।

जस्टिस केएस मुदागल और वेंकटेश नाइक की डिवीजन बेंच रेवन्ना की अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्होंने रेप केस में ट्रायल कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें उन्हें दोषी ठहराया गया था और उम्रकैद की सज़ा दी गई थी। इस केस में उन पर एक घरेलू काम करने वाली के साथ बार-बार रेप करने का आरोप है।

Justice K S Mudagal And Justice Venkatesh Naik T
Justice K S Mudagal And Justice Venkatesh Naik T

रेवन्ना का पक्ष रखते हुए, सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा ने कहा,

"तीन साल से, यह महिला (रेप सर्वाइवर) चुप है। हड़बड़ी में... चारों केस एक ही समय पर आ गए। यह पॉलिटिकल बदला है और कुछ नहीं।"

इस बारे में, लूथरा ने रेवन्ना के पुराने ड्राइवर के खिलाफ फाइल किए गए क्रिमिनल केस में राज्य सरकार के जांच करने के तरीके का भी ज़िक्र किया।

ड्राइवर उन लोगों में से है जिन पर कुछ सेक्सुअली एक्सप्लिसिट वीडियो लीक करने का आरोप है, जिसके कारण आखिरकार प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ चार रेप केस फाइल किए गए।

लूथरा ने बताया कि ड्राइवर की एंटीसिपेटरी बेल की अर्जी 2024 के बीच में खारिज कर दी गई थी। हालांकि, पुलिस ने उसके खिलाफ जांच में कोई सीरियस कदम नहीं उठाया।

उन्होंने आगे कहा, "पुलिस उस आदमी को बिना जांच के घूमने दे रही है, केस वैसे ही पड़ा है। अगर यह पॉलिटिकल बदले की भावना नहीं है, तो मैं खुद से पूछ रहा हूं कि क्या है?"

Sidharth Luthra
Sidharth Luthra

लूथरा ने यह भी कहा कि रेवन्ना के खिलाफ जांच पुलिस की तरफ से प्रोसेस में कमियों और गलतियों की वजह से खराब हुई।

उन्होंने प्रॉसिक्यूशन की इस थ्योरी को चुनौती दी कि रेवन्ना ने शायद एक Apple iPhone को नष्ट कर दिया था, जिसके सबूत थे, या उसे विदेश में छोड़ दिया था। उन्होंने तर्क दिया कि पुलिस ने फोन को पेश करने के लिए रेवन्ना को क्रिमिनल कोड (CrPC) के सेक्शन 91 के तहत नोटिस जारी नहीं किया।

उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि पुलिस ने फोन के IMEI नंबर के आधार पर फोन बनाने वाली कंपनी से इस फोन के बारे में जानकारी लेने की कोशिश क्यों नहीं की।

राज्य के इस दावे पर कि रेवन्ना का बहुत ज़्यादा असर है और सबूतों से छेड़छाड़ करने के लिए उसका गलत इस्तेमाल किया जा सकता था, लूथरा ने कहा,

"राज्य में जो सरकार है, वह (पार्टी) नहीं है जिसका वह (रेवन्ना) हिस्सा हैं। सरकार कांग्रेस की है। वह JD(S) हैं। उनका और उनके परिवार का कोई असर नहीं है। जब आप कहते हैं कि लोगों ने उनकी मदद की है, तो मैं पूछना चाहता हूँ। क्या आपने सबूत मिटाने के लिए किसी पर केस किया है? नहीं। ऐसा कोई चार्ज नहीं है! आप हवा में बयान नहीं दे सकते!"

2024 में, प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ तीन रेप केस और एक सेक्सुअल हैरेसमेंट केस दर्ज किया गया था। ये केस तब दर्ज किए गए थे जब कई महिलाओं के सेक्सुअल असॉल्ट को दिखाने वाले 2,900 से ज़्यादा वीडियो सोशल मीडिया समेत ऑनलाइन सर्कुलेट किए गए थे।

हाईकोर्ट जिस रेप केस पर विचार कर रहा है, वह एक मेड ने दायर किया था जो पहले रेवन्ना परिवार के यहाँ काम करती थी। इस साल अगस्त में, एक ट्रायल कोर्ट ने प्रज्वल रेवन्ना को उसके द्वारा लगाए गए रेप के आरोपों में दोषी पाया था। हाई कोर्ट 3 दिसंबर को ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ रेवन्ना की अपील पर आगे सुनवाई करेगा।

रेवन्ना के खिलाफ बाकी क्रिमिनल केस में ट्रायल अभी खत्म नहीं हुए हैं।

रेवन्ना को मई 2024 में गिरफ्तार किया गया था और तब से वह जेल में है।

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Prajwal Revanna tells Karnataka High Court that rape case against him is political vendetta

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