पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पुरुष की दूसरी महिला से शादी करने के बावजूद लिव-इन दंपत्ति को सुरक्षा देने का आदेश दिया

न्यायमूर्ति अमोल रतन सिंह ने इस संबंध में इलाहाबाद HC के एक आदेश से असहमति जताई और कहा याचिकाकर्ताओ ने कोई अपराध नही किया क्योंकि 2018 में SC द्वारा व्यभिचार को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था
Punjab & Haryana High Court, live-in relationship
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पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पुलिस को एक लिव-इन जोड़े को सुरक्षा प्रदान करने का आदेश दिया है, इस तथ्य के बावजूद कि वह व्यक्ति अभी भी किसी अन्य व्यक्ति से विवाहित था और उस विवाह के संबंध में तलाक की कार्यवाही लंबित थी (परमजीत कौर बनाम पंजाब राज्य)

एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ति अमोल रतन सिंह ने कहा कि तलाक की कार्यवाही की पेंडेंसी महत्वहीन होगी, याचिकाकर्ताओं ने कोई अपराध नहीं किया था क्योंकि 2018 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा व्यभिचार को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था।

अदालत श्रीमती अनीता बनाम यूपी राज्य में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले से असहमत थी जिसमें कोर्ट ने एक लिव-इन कपल को यह तर्क देते हुए सुरक्षा देने से इनकार कर दिया था कि एक पति या पत्नी तलाक प्राप्त किए बिना किसी अन्य व्यक्ति के साथ संबंध के लिए सुरक्षा का हकदार नहीं है।

इस सम्बन्ध में जस्टिस सिंह ने जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया, जिसने भारतीय दंड संहिता की धारा 497 को असंवैधानिक और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन करने के लिए व्यभिचार को अपराध करार दिया।

याचिकाकर्ताओं ने इस आधार पर पुलिस सुरक्षा की मांग की कि उन्हें दूसरे याचिकाकर्ता की पत्नी और थाना समराला के एसएचओ द्वारा परेशान किया जा रहा है।

अदालत ने याचिका में नोटिस जारी करते हुए जिला खन्ना के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि याचिकाकर्ताओं के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा की जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर याचिकाकर्ताओं को एसएचओ द्वारा एक-दूसरे के साथ संबंधों के लिए फिर से परेशान किया जाता है, तो बहुत प्रतिकूल विचार किया जाएगा।

24 सितंबर को मामले की फिर से सुनवाई होगी, तब तक एसएसपी के जवाब दाखिल करने की उम्मीद है।

याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता दिनेश महाजन पेश हुए।

दिलचस्प बात यह है कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने कुछ हफ्ते पहले ही लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले एक जोड़े को पुलिस सुरक्षा देने के लिए राज्य को निर्देश जारी करने से इनकार कर दिया था क्योंकि महिला पहले से ही किसी अन्य व्यक्ति से विवाहित थी।

इससे पहले, राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी इसी आधार पर यह कहते हुए राहत देने से इनकार कर दिया था कि महिला की शादी किसी अन्य पुरुष से हुई थी और जोड़े को सुरक्षा प्रदान करना परोक्ष रूप से ऐसे "अवैध संबंधों" के लिए अदालत की सहमति देना हो सकता है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भी जून 2021 में, एक लिव-इन जोड़े को सुरक्षा से वंचित कर दिया था, यह देखते हुए कि महिला की शादी किसी अन्य व्यक्ति से हुई थी और इसलिए, न्यायालय "अवैधता" की अनुमति नहीं दे सकता है।

[आदेश पढ़ें]

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Punjab and Haryana High Court orders protection to live-in couple despite man being married to another woman

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