राजस्थान HC 28 जून से शुरू करेगा हाइब्रिड सुनवाई; परिसर मे केवल उन्हीं का प्रवेश होगा जिन्होंने वैक्सीन की दोनो खुराकें ली हो

हाईकोर्ट की सभी बेंच नियमित रूप से हाइब्रिड मोड में सुबह 10:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक काम करेंगी और दोपहर 1:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक लंच ब्रेक होगा।
Rajasthan High court
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राजस्थान उच्च न्यायालय 28 जून, 2021 से मामलों की नियमित सुनवाई शुरू करेगा, जिसमें हाइब्रिड पद्धति का उपयोग किया जाएगा, जो पार्टियों को शारीरिक रूप से या वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पेश होने के बीच चयन करने की अनुमति देता है।

किसी भी मामले में, सुनवाई एक साथ शारीरिक उपस्थिति और वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वकीलों के साथ आयोजित की जा सकती है, जिसमें यह चुनने का विकल्प होता है कि क्या आभासी या शारीरिक रूप से पेश होना है।

गुरुवार को उच्च न्यायालय द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि अदालत परिसर में प्रवेश की अनुमति केवल उन व्यक्तियों को दी जाएगी, जिन्होंने कोविड -19 टीकाकरण की दूसरी खुराक के बाद 14 दिन पूरे कर लिए हैं।

केवल उन्हीं व्यक्तियों को छूट दी जाएगी जिनका टीकाकरण जांच के बाद केंद्र/राज्य सरकार की सलाह के अनुसार चिकित्सा कारणों से नहीं किया जा सकता है।

अधिसूचना में कहा गया है, "हाईकोर्ट की सभी बेंच नियमित रूप से हाइब्रिड मोड में सुबह 10:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक काम करेंगी और दोपहर 1:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक लंच ब्रेक होगा। मामलों की सुनवाई की अनुमति शारीरिक उपस्थिति और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दोनों के माध्यम से दी जाएगी”।

हालांकि, मौजूदा स्थितियों के मद्देनजर, एक निवारक उपाय के रूप में, सभी संबंधित सुनवाई के आभासी मोड को प्राथमिकता दे सकते हैं, अधिसूचना में सुझाव दिया गया है।

अधिसूचना में आगे बताया गया है कि राजस्थान उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर एक वेब पोर्टल अधिवक्ताओं और पार्टियों-इन-पर्सन के लिए अपने अंतिम टीकाकरण प्रमाण पत्र अपलोड करने के लिए प्रदान किया गया है।

अधिवक्ता लिपिकों का अंतिम टीकाकरण प्रमाण पत्र संबंधित अधिवक्ता जिसके पास वह पंजीकृत है, के माध्यम से अपलोड किया जाएगा।

टीकाकरण प्रमाणपत्रों के सत्यापन के बाद, ऑनलाइन प्राधिकरण कार्ड और एसएमएस जारी किए जाएंगे जिन्हें परिसर में प्रवेश के लिए प्रवेश द्वार पर दिखाना आवश्यक होगा।

व्यक्तिगत रूप से पक्षकारों के अलावा, केवल ऐसे वादियों को न्यायालय परिसर में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी जिनकी उपस्थिति के लिए न्यायालय द्वारा विशिष्ट निर्देश दिए गए हैं।

[अधिसूचना पढ़ें]

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Rajasthan High Court to start hybrid hearing from June 28; entry to court premises only for those who have received both doses of COVID vaccine

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