नाबालिग से रेप: मद्रास HC ने दिया 14 लाख मुआवजे का आदेश;मामले को खारिज करने की मांग के लिए कानूनी सेवा प्राधिकरण की आलोचना की

आरोपी की मौत के बाद स्थानीय अदालत ने आपराधिक मामला बंद कर दिया था। जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण ने तब सुझाव दिया कि मुआवजे की मांग करने वाली उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका खारिज की जा सकती है।
Madras High Court
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मद्रास उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक नाबालिग, मानसिक रूप से विक्षिप्त बलात्कार पीड़िता को 14 लाख रुपये का मुआवजा दिया, हालांकि एक विशेष अदालत ने मुकदमे की सुनवाई के दौरान आरोपी की मृत्यु के बाद मामले में सभी कार्यवाही बंद कर दी थी। [टी कलियाम्मल बनाम राज्य]

न्यायमूर्ति पीटी आशा ने कहा कि मामले को बंद करके, स्थानीय विशेष अदालत ने पीड़िता, जो शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग थी, और उसके परिवार पर और अधिक अन्याय किया है।

फैसले में कहा गया है, "यहां पीड़िता का एक दयनीय मामला है, जो एक नाबालिग और मानसिक रूप से विकलांग है, जिसे एक बार नहीं बल्कि कई मौकों पर आरोपी के हाथों गंभीर यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था। दुर्भाग्य से, इससे पहले कि उन्हें कानून के हाथों कोई सज़ा मिलती, उनकी मृत्यु हो चुकी थी। विशेष न्यायालय ने, POCSO अधिनियम की धारा 33(8) और नियमों के नियम 7(1) और नियम 7(2), जो कि नीचे दिए गए हैं, के प्रावधानों का पालन किए बिना, आरोप क्षीण के रूप में मामले को बंद कर दिया।"

हालाँकि, न्यायाधीश ने कहा कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 362 के तहत रोक के बावजूद उच्च न्यायालय के पास इस गलती को सुधारने की शक्ति है।

अदालत ने मामले को बंद करने के लिए अपने दृष्टिकोण के लिए थूटकुडी जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) को भी फटकार लगाई।

अदालत एक नाबालिग लड़की की मां द्वारा दायर उचित मुआवजे की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसके बारे में पाया गया था कि उनके 55 वर्षीय पड़ोसी ने उसके साथ बार-बार बलात्कार किया और उसे गर्भवती किया।

विशेष अदालत ने पहले मुकदमा लंबित रहने के दौरान आरोपी की मृत्यु हो जाने के बाद मामले को बंद कर दिया था। उच्च न्यायालय के आदेश पर, पीड़िता की गर्भावस्था समाप्त कर दी गई और उसे ₹1 लाख का अंतरिम मुआवजा दिया गया।

चूंकि विशेष अदालत ने मामले को बंद कर दिया था, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण ने एक जवाबी हलफनामे के माध्यम से सुझाव दिया कि मुआवजे के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका खारिज की जा सकती है।

हालाँकि, उच्च न्यायालय ने प्राधिकरण को उसके अमानवीय और असंवेदनशील दृष्टिकोण के लिए फटकार लगाई।

न्यायालय ने आगे पाया कि पीड़ित मुआवजे के लिए उपलब्ध योजनाओं के तहत देय उच्चतम मुआवजा राशि प्राप्त करने का पात्र था।

इसलिए, न्यायालय ने थूटकुडी जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) को यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (POCSO अधिनियम) के तहत स्थापित तमिलनाडु बाल पीड़ित मुआवजा कोष से पीड़ित को मुआवजा राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया।

न्यायाधीश ने डीएलएसए को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि धन का उपयोग केवल पीड़िता के पुनर्वास के लिए किया जाए।

[आदेश पढ़ें]

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Rape of minor: Madras High Court orders ₹14 lakh compensation; slams Legal Service Authority for seeking dismissal of case

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