स्कूल जॉब फॉर कैश स्कैम: कलकत्ता हाईकोर्ट ने जांच की धीमी गति के लिए सीबीआई, ईडी की खिंचाई की

अदालत ने टिप्पणी की, "जांच में कोई महत्वपूर्ण प्रगति नहीं हुई है, जो वर्तमान में कछुआ गति से आगे बढ़ रही है।"
Abhishek Banerjee, CBI & ED
Abhishek Banerjee, CBI & ED

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) दोनों को 'नकद के लिए स्कूल नौकरियां' घोटाले में तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी की कथित भूमिका की जांच में धीमी गति के लिए फटकार लगाई। [सौमेन नंदी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य]

एकल-न्यायाधीश, न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा ने जांच की गति पर नाराजगी व्यक्त की, जो दोनों केंद्रीय एजेंसियों द्वारा की जा रही है।

जब मामला सामने आया तो डिप्टी सॉलिसिटर जनरल बिलवादल भट्टाचार्य ने सीलबंद लिफाफे में जांच की स्थिति रिपोर्ट पेश की। उन्होंने पीठ को जांच के घटनाक्रम से अवगत कराया और बताया कि कैसे केंद्रीय एजेंसी अपनी जांच को आगे बढ़ाने की योजना बना रही है।

हालांकि, बेंच रिपोर्ट से नाखुश थी।

न्यायाधीश ने टिप्पणी की, "कोई महत्वपूर्ण विकास नहीं हुआ है।"

डीएसजी ने जवाब दिया कि वह अभिषेक बनर्जी और कुंतल घोष के खिलाफ जांच के पहलू पर बोल रहे थे, एक अन्य आरोपी जिसे गिरफ्तार किया गया था और जिसने दावा किया कि मामले में टीएमसी महासचिव का नाम लेने के लिए उसे परेशान किया जा रहा था और उस पर दबाव डाला जा रहा था।

कोर्ट ने कहा, "अकेले इस पहलू की जांच करने में कितना समय लगता है? आपको कुछ व्यक्तियों की जांच करने के लिए कितना समय चाहिए? मैं कहूंगा, अगर सच्ची इच्छाशक्ति है, तो कोई भी कुछ भी कर सकता है।"

यह देखते हुए स्थिति रिपोर्ट को रिकॉर्ड में लेना जारी रखा कि, "जांच में कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है, जो वर्तमान में कछुआ गति से आगे बढ़ रही है।"

इसके बाद, पीठ ने ईडी द्वारा की जा रही जांच में विकास के बारे में जानना चाहा। हालांकि, एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग एजेंसी का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने पीठ को बताया कि उसने पहले की सुनवाई में स्थिति रिपोर्ट दाखिल कर दी है।

न्यायाधीश ने टिप्पणी की, "यहां तक कि आखिरी रिपोर्ट भी असंतोषजनक थी।"

ईडी के वकील ने हालांकि कहा कि एजेंसी इस मामले में धन के लेन-देन की जांच कर रही है।

पीठ ने कहा कि यह मामले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है क्योंकि आंकड़े लगभग ₹300 करोड़ हैं।

"लेकिन क्या आपके (ईडी) अधिकारी इस मामले की जांच करने के लिए पर्याप्त सक्षम हैं?" जस्टिस सिन्हा ने किया सवाल

बदले में, वकील ने पीठ को आश्वासन दिया कि जांच में कुछ प्रगति होगी और वह सुनवाई की अगली तारीख तक एक नई स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

इसके बाद पीठ ने सुनवाई 14 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी।

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School Jobs for Cash Scam: Calcutta High Court pulls up CBI, ED for slow pace of probe

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