दिल्ली उच्च न्यायालय ने फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े मामलों में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के छात्र शरजील इमाम की जमानत याचिका पर बुधवार को नोटिस जारी किया। [शरजील इमाम बनाम दिल्ली राज्य एनसीटी]।
न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति अनूप कुमार मेंदीरत्ता की खंडपीठ ने नोटिस जारी किया, जिसने मामले को 24 मार्च को आगे की सुनवाई के लिए पोस्ट किया।
प्रासंगिक रूप से, बेंच ने टिप्पणी की कि निचली अदालत का आदेश जिसने इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया, में जमानत देने/अस्वीकार करने के लिए कोई भी प्रासंगिक विचार नहीं था।
कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के वकील से पूछा "उन्होंने (निचली अदालत के न्यायाधीश) ने कुछ भी नहीं किया है। ये सभी अपराध 7 साल से कम के हैं। हम आपसे (दिल्ली पुलिस) पूछ रहे हैं कि उन्हें रिहा क्यों नहीं किया जाना चाहिए? क्या वह भागने का जोखिम है? क्या वह सबूतों से छेड़छाड़ करेंगे? कौन गवाह हैं।"
दिल्ली पुलिस के वकील ने बताया कि इमाम पर धारा 124ए का भी आरोप लगाया गया है, जिसके तहत उम्रकैद की सजा का प्रावधान है।
न्यायमूर्ति मृदुल ने तब जवाब दिया कि देशद्रोह के लिए हिंसा के लिए विशेष आह्वान की आवश्यकता होती है।
इमाम की ओर से पेश हुए वकील तनवीर अहमद मीर ने कहा कि "एफआईआर ने भाषण से तीन पंक्तियों को निकाल दिया है और यह विश्वास दिलाया है कि वह हिंसा भड़का रहे हैं।"
मीर ने कहा, "यदि आप भाषण को पूरी तरह से पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे (यह) अलग है।"
मीर ने कहा कि 25 मौकों पर वह (इमाम) कहते हैं, 'हमें हिंसा भड़काने की जरूरत नहीं है।
न्यायमूर्ति मृदुल ने तब दिल्ली पुलिस से कहा कि लोक अभियोजक को वास्तव में अदालत को जमानत न देने के लिए राजी करना होगा।
उन्होंने दिल्ली पुलिस के वकील से कहा, "आपको वास्तव में अदालत को इस बात के लिए राजी करना होगा कि इस मामले में जमानत नहीं दी जानी चाहिए।"
इमाम ने निचली अदालत के आदेशों को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसने जनवरी में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी और गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत राजद्रोह और अन्य आरोप तय किए।
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