Allahabad HC, Supreme Court
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सुप्रीम कोर्ट ने एक ही FIR मे जमानत मामलो को अलग-अलग जजो के समक्ष सूचीबद्ध करने की इलाहाबाद हाईकोर्ट की प्रथा पर आपत्ति जताई

शीर्ष अदालत ने आज पूछा "इलाहाबाद HC मे कुछ जमानत पर एक न्यायाधीश द्वारा सुनवाई की जाती है जो जमानत देता है और बाकी की सुनवाई दूसरे न्यायाधीश द्वारा की जाती है जो जमानत नही देता है।ऐसा क्यो हो रहा है?"
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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा एक ही आपराधिक शिकायत से उत्पन्न जमानत आवेदनों को अलग-अलग एकल न्यायाधीशों के समक्ष सूचीबद्ध करने पर आपत्ति जताई। [साजिद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य]

न्यायमूर्ति बीआर गवई, न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार और न्यायमूर्ति पीवी संजय कुमार की पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय की इस तरह की प्रथा से विसंगतिपूर्ण स्थितियाँ पैदा होती हैं।

जस्टिस गवई ने पूछा "इलाहाबाद उच्च न्यायालय में, कुछ जमानत याचिकाओं (एक ही मामले की) की सुनवाई एक न्यायाधीश द्वारा की जाती है जो जमानत देता है और बाकी की सुनवाई दूसरे द्वारा की जाती है जो जमानत नहीं देता है। ऐसा क्यों हो रहा है?"

न्यायालय ने इस चिंता को अपने आदेश में भी दर्ज किया। पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को इस आदेश के बारे में इलाहाबाद उच्च न्यायालय को सूचित करने का निर्देश दिया।

आदेश में कहा गया है, "हमने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कई आदेश देखे हैं, जहां अलग-अलग न्यायाधीश एक ही एफआईआर से जुड़ी जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करते हैं। इससे एक विसंगतिपूर्ण स्थिति पैदा होती है, क्योंकि कुछ आरोपियों को जमानत दे दी जाती है, जबकि अन्य को नहीं।"

कोर्ट ने सशस्त्र दंगे के आरोपी एक व्यक्ति को जमानत देते हुए चिंता जताई। साजिद नामक व्यक्ति ने वकील अंकुर यादव के माध्यम से 6 दिसंबर के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए अपील दायर की थी।

संबंधित नोट पर, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में स्व-विरोधाभासी आदेश पारित करने के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पीठ की आलोचना की, जिसमें उच्च न्यायालय ने पांच आरोपियों को सुरक्षा प्रदान की, जबकि साथ ही उनकी अग्रिम गिरफ्तारी जमानत याचिका को खारिज कर दिया।

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Supreme Court flags Allahabad High Court practice of listing bail cases in same FIR before different judges

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