[ब्रेकिंग] बिना शांति भंग और किसी बाधा के किसानों के विरोध को जारी रखने की अनुमति दी जानी चाहिए: उच्चतम न्यायालय

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि जब तक यह अहिंसक है और अन्य नागरिको के जीवन, संपत्तियों को नुकसान नही पहुंचाता है, तब तक किसानों के अधिकारों का कोई विरोध नहीं हो सकता है
Farmer protest
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सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को यह स्पष्ट कर दिया कि दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के सीमावर्ती क्षेत्रों में किसानों का विरोध प्रदर्शन को प्रदर्शनकारियों या पुलिस द्वारा किसी भी बाधा के बिना और शांति भंग किए बिना जारी रखने की अनुमति दी जानी चाहिए।

एक बेंच जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे और जस्टिस एएस बोपन्ना और वी रामासुब्रमण्यन शामिल थे ने कहा कि जब तक यह अहिंसक और इससे अन्य नागरिकों के जीवन और संपत्तियों को नुकसान नहीं होता है तब तक किसानों के विरोध मे कोई बाधा नहीं हो सकती है ।

"कोर्ट ने अपने आदेश में कहा "वास्तव में विरोध करने का अधिकार एक मौलिक अधिकार का हिस्सा है और तथ्य के रूप में, सार्वजनिक व्यवस्था के अधीन किया जा सकता है। हमारा इस स्तर पर विचार है कि किसानों के विरोध को बिना किसी बाधा के और प्रदर्शनकारियों या पुलिस द्वारा शांति भंग किए बिना जारी रखने की अनुमति दी जानी चाहिए।"

देर शाम सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जो आदेश प्रकाशित किया गया था, उसमें भी कहा गया था कि शीर्ष अदालत गतिरोध का हल खोजने के लिए स्वतंत्र व्यक्तियों और कृषि विशेषज्ञों से मिलकर एक समिति गठित करने का प्रस्ताव कर रही है। कोर्ट ने कहा कि इसके लिए सभी हितधारकों को सुनवाई करनी होगी।

"प्रदर्शनकारियों और भारत सरकार के बीच वर्तमान गतिरोध के लिए एक प्रभावी समाधान लाने के लिए, हम न्याय के हित में उचित मानते हैं कि इस उद्देश्य के लिए कृषि के क्षेत्र में विशेषज्ञों सहित स्वतंत्र और निष्पक्ष व्यक्तियों की एक समिति का गठन किया जाए। ।सभी आवश्यक पक्षों को सुने बिना यह संभव नहीं हो सकता"

इसलिए, याचिकाकर्ताओं को सभी आवश्यक पक्षों को पक्षकार बनाने के लिए कहा और शीतकालीन अवकाश के बाद आगे की सुनवाई के लिए मामले को पोस्ट किया।

तामील पूर्ण होने के बाद, यदि आवश्यक हो, तो अवकाश बेंच को स्थानांतरित करने के लिए स्वतंत्रता के साथ आगामी सर्दियों की छुट्टी के बाद इन मामलों को सूचीबद्ध करें। अदालत ने कहा कि इस बीच, याचिकाकर्ताओं को स्वतंत्र उत्तरदाताओं / प्रत्यारोपित किसानों की तामील के लिए स्वतंत्रता दी जाती है।

[आदेश पढ़ें]

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[BREAKING] Farmers' protests should be allowed to continue without impediment, breach of peace: Supreme Court

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