[ब्रेकिंग] एससी का अर्नब गोस्वामी द्वारा मुंबई पुलिस को चैनल को निशाना बनाने के खिलाफ दायर याचिका पर विचार करने से इनकार

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ द्वारा यह टिप्पणी कि यह महत्वाकांक्षी है के बाद याचिका में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को जांच स्थानांतरित करने की भी मांग की गई थी
[ब्रेकिंग] एससी का अर्नब गोस्वामी द्वारा मुंबई पुलिस को चैनल को निशाना बनाने के खिलाफ दायर याचिका पर विचार करने से इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को रिपब्लिक टीवी और उसके प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी द्वारा दायर एक याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया जिसमे महाराष्ट्र पुलिस द्वारा न्यूज चैनल के सभी कर्मचारियों को जबरदस्ती कार्रवाई से बचाने के की मांग की गयी थी

महाराष्ट्र पुलिस द्वारा रिपब्लिक टीवी और उसके कर्मचारियों पर लगातार हाउंडिंग करने और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा जांच की मांग करने की याचिका पर न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने यह कहते हुए वापस ले लिया कि यह "प्रकृति में महत्वाकांक्षी" था।

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा, "यह याचिका प्रकृति में महत्वाकांक्षी है। आप चाहते हैं कि महाराष्ट्र पुलिस किसी भी कर्मचारी को गिरफ्तार न करे और सीबीआई को स्थानांतरित न करे। आप बेहतर तरीके से इसे वापस ले सकते हैं।"

गोस्वामी के वकील, वरिष्ठ वकील मिलिंद साठे ने राहत के लिए उपयुक्त मंच पर प्रस्तुत करने के लिए गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी को स्वतंत्रता प्रदान करने के बाद याचिका को वापस लेने का फैसला किया।

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[BREAKING] Supreme Court refuses to entertain plea by Arnab Goswami, Republic TV against Mumbai Police targeting the channel

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