[ब्रेकिंग] एनजीओ द्वारा चुनावी बांड की बिक्री पर रोक के लिए दायर याचिका कर सुप्रीम कोर्ट द्वारा अगले सप्ताह सुनवाई की जाएगी

CJI की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने 4 राज्यो और 1 केन्द्र शासित प्रदेश के आगामी चुनावो के प्रकाश में प्रशांत भूषण द्वारा उल्लेख किए जाने के बाद मामले को जल्द सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की
Supreme Court, Election Commission
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एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) द्वारा सुप्रीम कोर्ट के समक्ष इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री पर रोक लगाने के लिए एक अंतरिम दिशा की मांग वाली याचिका पर 24 मार्च, 2021 को सुनवाई की जाएगी ।

भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने चार राज्यों और एक केन्द्र शासित प्रदेशों के आगामी विधानसभा चुनावों के प्रकाश में प्रशांत भूषण द्वारा उल्लेख किए जाने के बाद मामले को जल्द सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की।

आगामी चुनावों के लिए 1 अप्रैल से नए सेट बांड जारी किए जाएंगे। हमें अपने मामले को तत्काल सुना जाना चाहिए। चुनाव आयोग ने कहा है कि ये बॉन्ड अवैध धन को शेल कंपनियों को देने की अनुमति देते हैं।

"हम इसे अगले शुक्रवार को सूचीबद्ध करेंगे," CJI ने कहा।

भूषण ने बताया कि बॉन्ड 1 अप्रैल को रिलीज़ होने वाले हैं।

हालांकि, एसजी मेहता ने अदालत से कहा कि वह अगले सप्ताह बुधवार को मामले को सूचीबद्ध कर सकते हैं।

मेहता ने कहा "आप बुधवार को सूचीबद्ध कर सकते हैं। एजी उपस्थित होंगे" ।

एनजीओ ने 9 मार्च, 2021 को दायर अपने आवेदन के माध्यम से चुनावी बांड योजना को चुनौती देने वाली अपनी 2017 रिट याचिका की तत्काल सूचीबद्ध की मांग की ।

एनजीओ द्वारा दिए गए आवेदन में कहा गया है कि इस बात की गंभीर आशंका है कि पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और असम में आगामी राज्य चुनावों से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड की किसी भी बिक्री से शेल कंपनियों के माध्यम से राजनीतिक दलों के अवैध और अवैध धन में वृद्धि होगी।

याचिकाकर्ता चाहता है कि तत्काल रिट याचिका की पेंडेंसी के दौरान ईबी की बिक्री के लिए खिड़की खोलने की अनुमति नहीं है।

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[BREAKING] Plea by NGO seeking bar on sale of Electoral Bonds to be heard by Supreme Court next week

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