क्या हिरासत को 1 वर्ष से अधिक बढ़ाया जा सकता है? SC ने केंद्र से पूछा महबूबा मुफ्ती की हिरासत को कब तक बढ़ाने का प्रस्ताव है

"यहां तक कि जेलों में बंद लोगों को भी उनके परिवारों से मिलने की अनुमति है", वरिष्ठ वकील नित्या रामकृष्ण ने मुफ्ती की ओर से बहस की।
Mehbooba Mufti,Supreme Court
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सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार से पूछा कि वह जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की हिरासत को कब तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखती है, जो कि पिछले साल 5 अगस्त से न्यायिक हिरासत मे है।

कोर्ट ने केंद्र से यह भी पूछा कि क्या मुफ्ती की हिरासत एक साल की अवधि से आगे बढ़ सकती है।

जस्टिस संजय किशन कौल और हृषिकेश रॉय की खंडपीठ ने आज मुफ्ती की बेटी इल्तिजा द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जिसमे सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (पीएसए), 1978 के तहत उसकी हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका मे सुनवाई की

कोर्ट को बताया गया कि केंद्र ने पिछले साल इल्तिजा द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर अपना जवाब दाखिल किया था।

इस तथ्य पर विचार करते हुए कि अदालत को अभी तक जवाब की एक प्रति नहीं मिली है, बेंच ने कहा कि यह जवाब पर विचार करने के बाद प्रकरण सुनवाई के लिए मामला उठाएगा।

याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित वरिष्ठ वकील नित्या रामकृष्ण ने कोर्ट को बताया कि एक संशोधन याचिका भी दायर की गई है, जिसमें अन्य बातों के अलावा, मुफ्ती को हिरासत के दौरान अन्य लोगों से मिलने की अनुमति मांगी गई थी।

"यहां तक कि जेलों में बंद लोगों को अपने परिवार से मिलने की अनुमति है", रामकृष्ण ने तर्क दिया।

कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से यह भी पूछा कि मुफ्ती को लंबे समय तक हिरासत में रखने के क्या आधार थे।

"सार्वजनिक आदेश के आधार पर," मेहता ने जवाब दिया।

एसजी मेहता ने तब अदालत को संबोधित करने के लिए कहा गया कि क्या हिरासत को एक साल से आगे बढ़ाया जा सकता है और क्या केंद्र ने मुफ्ती की हिरासत को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है।

अदालत इस मामले को अगले 15 अक्टूबर को सुनवाई के लिए लेगी। इस बीच, केंद्र संशोधित याचिका पर अपना जवाब दाखिल करेगा, जबकि याचिकाकर्ता एक पुनर्विचार दायर करेगा।

इस साल फरवरी में इस बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में नोटिस जारी करते हुए, न्यायालय ने जम्मू-कश्मीर सरकार से 18 मार्च तक अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करने के लिए कहा था। हालांकि, याचिका को आज तक अदालत में सूचीबद्ध नहीं किया गया था।

आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 107 के तहत जम्मू और कश्मीर में मुफ्ती और कई अन्य राजनीतिक नेताओं की हिरासत इस साल 5 फरवरी को समाप्त हो गई थी। उसी दिन, एक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, श्रीनगर की सिफारिश पर पीएसए के तहत एक नया हिरासत आदेश पारित किया गया था।

विशेष रूप से, अधिवक्ता आकांक्षा कामरा के माध्यम से दायर और अधिवक्ता प्रसन्ना एस द्वारा तैयार की गयी याचिका मे प्रकाश डाला और कहा ताजा हिरासत के आदेश का हवाला देते हुए अधीक्षक द्वारा तैयार किए गए एक डोजियर पर निर्भर करता है, जो बदले में "खराब तासीर में व्यक्तिगत टिप्पणी के साथ पूरा होता है (स्कीइंग, कड़ी मेहनत, कम उम्र की शादी, डैडी की लड़की आदि)।"

याचिकाकर्ता यह तर्क देता है कि डोजियर प्रकट रूप से पक्षपाती, निंदनीय, अपमानजनक है और जिसे "किसी भी व्यक्ति को अपने मौलिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करने के लिए भरोसा नहीं करना चाहिए।"

याचिकाकर्ता ने कहा कि महबूबा मुफ्ती पर दबाव डाला गया कि वह जम्मू-कश्मीर की हालिया घटनाओं पर कोई टिप्पणी करने से इंकार करने के लिए एक बॉन्ड उपक्रम पर हस्ताक्षर करे, अगर उसे रिहा किया जाना था।

इन तथ्यों के मद्देनजर, याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जो प्रार्थनाएँ की हैं, उनमें ये शामिल हैं:

  • सुप्रीम कोर्ट महबूबा मुफ्ती की रिहाई के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी करे

  • सुप्रीम कोर्ट द्वारा पीएसए के हिरासत आदेश को रद्द किया जाये जो संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21 और 22 के उल्लंघन के साथ-साथ पीएसए की धारा 8 का उल्लंघन करता है

  • सुप्रीम कोर्ट द्वारा डोजियर को रद्द किया जावे जिस पर पीएसए हिरासत आदेश पारित किया गया है।

  • सुप्रीम कोर्ट द्वारा महबूबा मुफ्ती की अवैध हिरासत के लिए मुआवजे घोषणा का निर्देश दिया जावे।

मुफ्ती और जम्मू-कश्मीर के अन्य राजनीतिक नेताओं को पिछले साल अगस्त में भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 को रद्द करने के केंद्र सरकार के कदम के मद्देनजर हिरासत में लिया गया था। जबकि इनमें से कुछ नेता - जिनमें एनसी नेता फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला शामिल हैं - अब रिहा हो गए, मुफ्ती जैसे कई अन्य लोगों को अभी भी हिरासत में रखा गया।

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Can detention be extended beyond one year? Supreme Court asks Centre how long it proposes to extend Mehbooba Mufti's detention

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