सुप्रीम कोर्ट ने महर्षि महेश योगी की बनाई सोसायटी की ज़मीन की गैर-कानूनी बिक्री के मामले में SIT जांच का आदेश दिया

शीर्ष अदालत ने कहा कि समाज जन कल्याण के लिए बनाया गया था, न कि महर्षि महेश योगी की मृत्यु के बाद गुटों द्वारा इसकी संपत्तियों का व्यावसायिक दोहन करने के लिए।
Supreme Court of India
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सुप्रीम कोर्ट ने स्पिरिचुअल लीडर महर्षि महेश योगी के गाइडेंस में बनी सोसाइटी, स्पिरिचुअल रीजेनरेशन मूवमेंट फाउंडेशन ऑफ़ इंडिया की प्रॉपर्टीज़ की कथित गैर-कानूनी बिक्री की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) से जांच का आदेश दिया है। [श्रीकांत ओझा बनाम UP राज्य और अन्य]

जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस अतुल एस चंदुरकर की बेंच ने देखा कि सोसाइटी की ज़मीन बिना इजाज़त के बेचे जाने के आरोपों पर पहले ही कई FIR दर्ज हो चुकी हैं, जिससे सोसाइटी जिस मकसद से बनाई गई थी, वह पूरा नहीं हो रहा है।

कोर्ट ने कहा कि बिना किसी रुकावट के जांच और सोसाइटी की प्रॉपर्टीज़ की सुरक्षा के लिए SIT जांच ज़रूरी है।

Justice JK Maheshwari and Justice AS Chandurkar
Justice JK Maheshwari and Justice AS Chandurkar

बेंच श्रीकांत ओझा (शिकायतकर्ता) की अपील पर सुनवाई कर रही थी। इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस अंतरिम आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें पुलिस को सोसाइटी की ज़मीन की कथित गैर-कानूनी बिक्री के संबंध में एक आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने से रोक दिया गया था।

यह विवाद महर्षि महेश योगी की मृत्यु के बाद के समय का है, जब सोसाइटी के दो ग्रुप ने इसके मैनेजमेंट और प्रॉपर्टी पर कंट्रोल का दावा करना शुरू कर दिया था।

एक ग्रुप ने आरोप लगाया कि विरोधी ग्रुप के सदस्य जाली डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करके सोसाइटी की ज़मीन गैर-कानूनी तरीके से बेच रहे थे, जिससे कई राज्यों में कई FIR और सिविल विवाद हुए।

नोएडा सेक्टर 39 पुलिस स्टेशन में एक FIR दर्ज की गई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि जी राम चंद्रमोहन, आकाश मालवीय और प्रदीप सिंह ने जाली डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करके सोसाइटी की ज़मीन गैर-कानूनी तरीके से एक प्राइवेट कंपनी को बेची थी।

मामले में एक और आरोपी (राघवेंद्र प्रताप सिंह), जो कंपनी का डायरेक्टर भी है, ने बाद में FIR रद्द करने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जांच जारी रखने की इजाज़त देते हुए, हाईकोर्ट ने पुलिस को चार्जशीट फाइल करने से रोक दिया और आरोपी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी।

इसके बाद शिकायत करने वाले ने हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।

सुप्रीम कोर्ट ने चार्जशीट फाइल करने पर रोक लगाने के हाईकोर्ट के निर्देश को पूरी तरह से गलत बताया और आदेश को रद्द कर दिया। इसने जांच अधिकारी को कानून के अनुसार जांच पूरी करने और पुलिस रिपोर्ट फाइल करने का निर्देश दिया।

कोर्ट ने SIT को सोसायटी के असली पदाधिकारियों के अलावा दूसरे लोगों द्वारा कथित तौर पर बेची गई ज़मीनों की फैक्ट-फाइंडिंग जांच करने और तीन महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट जमा करने का भी आदेश दिया।

इसने आगे निर्देश दिया कि जब तक SIT अपनी रिपोर्ट जमा नहीं कर देती और जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक आरोपियों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी, साथ ही सभी आरोपियों को जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया।

कोर्ट ने आगे कहा कि सोसायटी जनता की भलाई के लिए बनाई गई थी, न कि महर्षि महेश योगी की मौत के बाद अंदरूनी गुटों के लड़ने और इसकी प्रॉपर्टी का कमर्शियल इस्तेमाल करने के लिए।

12 मई के फैसले में कहा गया है, "स्पिरिचुअल रीजेनरेशन मूवमेंट फाउंडेशन ऑफ़ इंडिया को समाज के विकास के लिए एक सोसाइटी के तौर पर रजिस्टर किया गया था। इसके फाउंडर की मौत के बाद, उनका यह इरादा नहीं था कि ग्रुप्स के बीच झगड़े से झगड़े हों और जो प्रॉपर्टी काफी कीमती थी, उसे मकसद और उद्देश्य के खिलाफ अपने फायदे के लिए बेच दिया जाए। उनका यह भी इरादा नहीं था कि सिविल और क्रिमिनल केस पेंडिंग होने के बावजूद, सोसाइटी के पदाधिकारियों को कोई डर न हो और वे लगातार प्रॉपर्टी बेचने में लगे रहें। हमारे हिसाब से, SIT सभी पहलुओं को देखेगी और पूरी तरह से अपनी रिपोर्ट देगी, जिससे जालसाजी और धोखाधड़ी की आगे की कार्रवाई, अगर कोई हो, तो रोकी जा सके।"

बेंच ने साफ किया कि वह आरोपों के मेरिट पर कोई राय नहीं दे रही है क्योंकि अपील हाईकोर्ट के एक अंतरिम आदेश से आई थी। इसलिए अपील का निपटारा कर दिया गया।

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Supreme Court orders SIT probe into illegal sale of land belonging to Maharishi Mahesh Yogi-founded society

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