[ब्रेकिंग] SC ने 2015 विधानसभा में तोड़फोड़ के लिए वाम विधायकों के खिलाफ मामले वापस लेने की केरल सरकार की याचिका खारिज की

शीर्ष अदालत ने माना कि कानून निर्माताओं को सदन के पटल पर किए गए कृत्यों के लिए आपराधिक अभियोजन से छूट आपराधिक कानून से छूट का दावा करने का द्वार नहीं है।
Kerala assembly ruckus, D Y Chandrachud and MR Shah
Kerala assembly ruckus, D Y Chandrachud and MR Shah

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केरल में सत्तारूढ़ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) द्वारा दायर एक याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें 2015 में केरल विधानसभा में अपने नेताओं के खिलाफ बर्बरता के मामले को वापस लेने की अनुमति मांगी गई थी, जब वह विपक्ष में थी।

अदालत ने फैसला सुनाया कि आरोपी विधायकों का कृत्य संवैधानिक सीमाओं को पार कर गया है और इसलिए, सदन के पटल पर किए गए कृत्यों के लिए आपराधिक अभियोजन से संविधान द्वारा कानून निर्माताओं को दी गई छूट के तहत कवर नहीं किया जाएगा।

कोर्ट ने कहा, "विधानसभा में संपत्ति को नष्ट करने को सदन में बोलने की स्वतंत्रता के बराबर नहीं किया जा सकता है। इन परिस्थितियों में वापसी की अनुमति देना नाजायज कारणों से न्याय की सामान्य प्रक्रिया में हस्तक्षेप के समान होगा।"

यह फैसला सुनाया कि सांसदों/विधायकों को दी गई उन्मुक्ति उन्हें बिना किसी डर या पक्षपात के अपने कार्यों का निर्वहन करने में मदद करने के लिए है, लेकिन यह स्थिति का प्रतीक नहीं है जो उन्हें अन्य नागरिकों की तुलना में उच्च स्तर पर खड़ा करता है।

कोर्ट ने कहा, "विशेषाधिकार और उन्मुक्ति आपराधिक कानून से छूट का दावा करने का द्वार नहीं है और यह नागरिकों के साथ विश्वासघात होगा। आपराधिक कानून से सदस्यों की उन्मुक्ति का उद्देश्य उन्हें बिना किसी भय या पक्षपात के कार्य करने में सक्षम बनाना है। सदस्यों को अपनी शपथ पर खरे रहने की आवश्यकता होती है और उन्मुक्ति उन्हें अपने कार्यों को स्वतंत्र रूप से निर्वहन करने में मदद करने के लिए है। विशेषाधिकार और प्रतिरक्षा स्थिति का चिह्न नहीं है जो उन्हें असमान पायदान पर खड़ा करता है।"

इसलिए कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट के फैसले को यह कहते हुए बरकरार रखा कि उच्च न्यायालय ने सही ढंग से कहा है कि साक्ष्य आदि की ग्राह्यता को निचली अदालत द्वारा देखा जाएगा।

अदालत ने निष्कर्ष निकाला, "हम मानते हैं कि केरल सरकार द्वारा अपील में कोई योग्यता नहीं है।"

केरल उच्च न्यायालय के 12 मार्च 2021 के आदेश के खिलाफ एक याचिका पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और एमआर शाह की बेंच ने फैसला सुनाया जिसने तिरुवनंतपुरम में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत द्वारा खारिज किए जाने के आदेश के खिलाफ राज्य की याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें मौजूदा मंत्रियों सहित आरोपियों के खिलाफ मुकदमा वापस लेने की अनुमति मांगी गई थी।

राज्य सरकार ने अपनी याचिका में कहा कि विधानसभा के सत्र के दौरान हुई एक घटना के लिए सदन के अध्यक्ष की मंजूरी के बिना मामला दर्ज किया गया था।

याचिका में कहा गया है कि उच्च न्यायालय यह मानने में विफल रहा कि कथित घटना उस समय हुई थी जब विधानसभा सत्र चल रहा था और सदन के पटल पर हुई घटना के लिए सदन के अध्यक्ष की पूर्व मंजूरी के बिना विधायकों के खिलाफ कोई अपराध दर्ज नहीं किया जा सकता था।

याचिका मे कहा गया कि "स्पीकर की सहमति के बिना सचिव विधान सभा द्वारा दर्ज प्राथमिकी गलत है... आरोपित व्यक्तियों के विधान सभा के सदस्यों के रूप में विरोध करने के उनके कार्य के संबंध में इस प्राथमिकी में आरोपी विधायक को संविधान के तहत संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार था।"

इस संबंध में, राज्य ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 105(3) और 194(3) पर भी प्रकाश डाला जो संसद और राज्य विधायिका के सदस्यों को कुछ विशेषाधिकार और उन्मुक्ति प्रदान करता है।

याचिका में जोर देकर कहा गया है, "इसलिए विधानसभा के सचिव के लिए यह उचित नहीं है कि विपक्षी सदस्यों द्वारा किए गए विरोध के दौरान सदन के पटल पर हुई एक घटना के संबंध में विधायकों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए।"

अपील में आगे कहा गया है कि इसमें शामिल प्रश्न दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 321 की व्याख्या के संबंध में है जो अभियोजक को मामले को वापस लेने के लिए एक आवेदन दायर करने की शक्ति देता है।

अपील मे कहा गया कि, "इस माननीय न्यायालय ने कई फैसलों में इस पहलू पर कानून के प्रस्ताव का निपटारा किया। अदालत इस बात पर गौर कर सकती है कि क्या लोक अभियोजक ने पूरी स्थिति का स्वतंत्र रूप से विश्लेषण करने के बाद अच्छे विश्वास में वापसी के लिए आवेदन दायर किया था और क्या मामलों को वापस लेने से न्याय के अंत में मदद मिलेगी।"

हालांकि, अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा था कि लोक सेवकों के व्यवहार जिसमें माइक्रोफोन फेंकना और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना शामिल है, को कानूनी कार्रवाई के साथ पूरा किया जाना चाहिए।

जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, "प्रथम दृष्टया हमें इस तरह के व्यवहार पर सख्त नजरिया रखना होगा। यह स्वीकार्य व्यवहार नहीं है। फर्श पर माइक फेंकने वाले विधायक का व्यवहार देखिए। उन्हें मुकदमे का सामना करना चाहिए”।

कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की थी कि यह मामला "चोरी का नहीं बल्कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का है और सरकार इस संपत्ति की संरक्षक है।"

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[BREAKING] Supreme Court rejects plea by Kerala govt to withdraw cases against Left MLAs for 2015 Assembly vandalism

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