सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को रक्षा मंत्रालय से वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) योजना के तहत बकाये के भुगतान के लिए अगले हफ्ते तक रोडमैप मुहैया कराने को कहा।
भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की पीठ ने रक्षा मंत्रालय के सचिव से यह स्पष्ट करने को कहा कि क्या बकाया भुगतान के लिए समय बढ़ाने के रक्षा मंत्रालय के जनवरी के आदेश को वापस ले लिया गया क्योंकि यह शीर्ष अदालत के पिछले निर्देशों का उल्लंघन था।
सीजेआई ने कहा, "श्री अटॉर्नी जनरल, कृपया सुनिश्चित करें कि रक्षा मंत्रालय कानून को अपने हाथों में लेने का प्रयास नहीं करता है।"
पीठ ने यह भी रेखांकित किया कि उसकी एकमात्र चिंता यह है कि सेना के पूर्व कर्मियों को यह राशि मिले।
27 फरवरी को पिछली सुनवाई के दौरान, न्यायालय ने ओआरओपी के तहत सेवानिवृत्त सशस्त्र बल कर्मियों को बकाया भुगतान की समय सीमा को एकतरफा रूप से बढ़ाने के रक्षा मंत्रालय के फैसले पर आपत्ति जताई थी।
इस साल जनवरी में, मंत्रालय ने एक सूचना जारी की थी जिसमें कहा गया था कि भुगतान चार समान किस्तों के माध्यम से किया जाएगा।
पीठ ने सचिव को एक व्यक्तिगत हलफनामा दायर करने का आदेश दिया था जिसमें बताया गया था कि मंत्रालय ने ऐसा निर्देश क्यों दिया जबकि शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया था कि इस साल मार्च के मध्य तक भुगतान किया जाना चाहिए।
यह मुद्दा मार्च 2022 के फैसले से उपजा है जिसमें शीर्ष अदालत ने 7 नवंबर, 2015 की अधिसूचना के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई ओआरओपी योजना को बरकरार रखा था।
अदालत ने हालांकि उस फैसले में कहा था कि 7 नवंबर, 2015 की अधिसूचना के अनुसार ओआरओपी नीति में बताए गए सैन्य कर्मियों को देय पेंशन के संबंध में सरकार द्वारा 5 साल की अवधि के लिए एक पुनर्निर्धारण अभ्यास किया जाना चाहिए।
तब कहा था कि तीन महीने के भीतर बकाया भुगतान किया जाए।
इसके बाद, सितंबर 2022 में इसे और 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया और जनवरी 2023 में, कोर्ट ने एक और एक्सटेंशन दिया और निर्देश दिया कि भुगतान 15 मार्च तक किया जाए।
हालांकि, केंद्र ने तब सूचना जारी की थी कि भुगतान चार किश्तों में तिमाही आधार पर किया जाएगा।
प्रभावित कर्मियों ने तब शीर्ष अदालत का रुख किया और मांग की कि सरकार शीर्ष अदालत द्वारा निर्धारित समय सीमा को एकतरफा कैसे बदल सकती है।
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