SC ने वैवाहिक विवाद मे पति-पत्नी के बीच समझौते की अनुमति देते हुए कहा "अगर यह जमानत का ड्रामा है, तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे"

कोर्ट ने मामले को लंबित रखा और पति से एक हलफनामा दाखिल करने को कहा, जिसमें कहा गया था कि वह सभी मामलों को वापस लेने के लिए तैयार है।
Couple (representational)
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सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को वैवाहिक विवाद में घिरे एक पति और पत्नी के बीच एक समझौते पर काम किया, जब पति ने सहमति व्यक्त की कि वह पत्नी को प्रताड़ित नहीं करेगा और तलाक की याचिका सहित उसके खिलाफ दायर सभी मामलों को वापस ले लेगा।

भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने हालांकि, पति को आगाह किया कि पत्नी के साथ सम्मान के साथ व्यवहार करने के वादे से पीछे न हटें।

कोर्ट ने चेतावनी दी, "अगर यह जमानत के लिए ड्रामा है, तो हम नहीं छोड़ेंगे।"

कोर्ट ने मामले को लंबित रखा और पति से एक हलफनामा दाखिल करने को कहा, जिसमें कहा गया था कि वह सभी मामलों को वापस लेने के लिए तैयार है।

सीजेआई ने पति की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अंजना प्रकाश से कहा, "मामलों को वापस लेने के लिए एक हलफनामा दायर करें। लेकिन अगर पति दुर्व्यवहार करता है, तो हम उसे वापस जेल भेज देंगे। हम मामले को लंबित रख रहे हैं।"

पत्नी द्वारा भी विवाद को निपटाने की इच्छा जताए जाने के बाद आदेश पारित किया गया।

महिला ने समझौता स्वीकार करने की शर्त के रूप में कहा था, "बस टॉर्चर ना करे"।

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"If it is drama for bail, we will not leave you:" Supreme Court while allowing settlement between husband, wife locked in matrimonial dispute

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