उदयपुर फाइल्स के निर्माता दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा रिलीज पर रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे

फिल्म निर्माताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने आज मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने की याचिका का उल्लेख किया।
Udaipur Files and Supreme Court
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फिल्म 'उदयपुर फाइल्स' के निर्माताओं ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए सोमवार को उच्चतम न्यायालय का रुख किया।

फिल्म निर्माताओं के वकील ने आज न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ के समक्ष इस याचिका को तत्काल सुनवाई के लिए प्रस्तुत किया।

अदालत ने मामले को एक-दो दिन में सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई। फिल्म निर्माताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव भाटिया उपस्थित हुए।

Justice Surya Kant and Justice Joymala Bagchi
Justice Surya Kant and Justice Joymala Bagchi

उच्च न्यायालय ने 10 जुलाई को केंद्र सरकार को सिनेमैटोग्राफ अधिनियम की धारा 6 के तहत अपनी पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग करते हुए फिल्म की जाँच करने का आदेश दिया था।

यह आदेश तीन याचिकाओं पर पारित किया गया था, जिनमें से एक जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी द्वारा दायर की गई थी, जिसमें उदयपुर में दर्जी कन्हैया लाल तेली की हत्या पर आधारित इस फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी, क्योंकि इसमें मुसलमानों को बदनाम करने का आरोप लगाया गया था। यह फिल्म 11 जुलाई को रिलीज़ होने वाली थी।

उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति अनीश दयाल की खंडपीठ ने याचिकाकर्ताओं को केंद्र सरकार से संपर्क करने को कहा और इस बीच फिल्म की रिलीज़ पर रोक लगा दी।

Chief Justice Devendra Kumar Upadhyaya and Justice Anish Dayal
Chief Justice Devendra Kumar Upadhyaya and Justice Anish Dayal

इससे पहले, सीबीएफसी ने उच्च न्यायालय को बताया था कि फिल्म से कुछ आपत्तिजनक अंश हटा दिए गए हैं। इसके बाद न्यायालय ने निर्माता को मामले में उपस्थित वकीलों - मदनी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और सीबीएफसी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) चेतन शर्मा - के लिए फिल्म और ट्रेलर की स्क्रीनिंग की व्यवस्था करने का निर्देश दिया था।

फिल्म की स्क्रीनिंग के एक दिन बाद, सिब्बल ने उच्च न्यायालय को बताया कि फिल्म देखने के बाद वह स्तब्ध हैं।

सिब्बल ने उच्च न्यायालय से कहा, "यह देश के लिए सही नहीं है। यह कला नहीं है। यह सिनेमाई बर्बरता है।"

10 जुलाई को लंबी सुनवाई के बाद, उच्च न्यायालय ने फिल्म की रिलीज़ पर रोक लगा दी और याचिकाकर्ताओं से आगे की राहत के लिए केंद्र सरकार से संपर्क करने को कहा।

निर्माताओं ने अब उक्त रोक के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

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Udaipur Files producers move Supreme Court against Delhi HC stay on release

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