ED ने मद्रास HC से कहा: सेंथिल बालाजी को शुरू से ही गिरफ्तार करना चाहते थे क्योंकि उन्होंने जांच मे सहयोग से इनकार कर दिया था

मंत्री की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर बहस आज पूरी हो गई, वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने अदालत से बालाजी को जमानत देने का आग्रह किया।
Senthil Balaji and Madras High Court
Senthil Balaji and Madras High Court
Published on
2 min read

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को मद्रास उच्च न्यायालय को बताया कि 'नौकरियों के लिए नकद' घोटाला मामले में भ्रष्टाचार के आरोप में तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी की गिरफ्तारी में कोई अवैधता नहीं थी।

ईडी की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस निशा बानू और जस्टिस डी भरत चक्रवर्ती की बेंच को बताया कि केंद्रीय एजेंसी को उस समय से पता था जब मामले की जांच शुरू हुई थी कि बालाजी को गिरफ्तार करना होगा क्योंकि वह सहयोग करने से इनकार कर रहे थे।

मेहता ने तर्क दिया इसलिए, आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के अनुच्छेद 41ए के तहत उन्हें कोई पूर्व नोटिस देने का कोई सवाल ही नहीं था।

उन्होंने कहा "शुरू से ही मेरा लगातार रुख यही रहा है कि मंत्री जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और वह समन का जवाब नहीं दे रहे हैं और सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं। अब अगर कोई पुलिस अधिकारी गिरफ्तार नहीं करना चाहता तो उसे सीआरपीसी की धारा 41 के तहत नोटिस जारी करना होगा. लेकिन इस मामले में, हम शुरू से ही उसे गिरफ्तार करना चाहते थे और हमारा मामला है कि अच्छे कारणों से उसे गिरफ्तार करने की जरूरत है।"

वह बालाजी की पत्नी एस मेगाला और वरिष्ठ अधिवक्ता एनआर एलंगो के वकील द्वारा पहले दी गई दलीलों का जवाब दे रहे थे कि मंत्री की गिरफ्तारी और उसके बाद रिमांड अवैध थी क्योंकि उन्हें सीआरपीसी की धारा 41ए के तहत कोई नोटिस नहीं दिया गया था और उन्हें उनकी गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित नहीं किया गया था।

मेहता ने आगे कहा कि बालाजी को उनकी गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर ईडी द्वारा आधार के बारे में सूचित किया गया था और उनकी गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर उन्हें रिमांड के समय सत्र अदालत द्वारा भी इसकी जानकारी दी गई थी।

मेहता ने अदालत को यह भी बताया कि याचिका में मांगी गई राहत बरकरार रखने योग्य नहीं है क्योंकि याचिकाकर्ता ने रिमांड आदेश को चुनौती नहीं दी थी जिसके माध्यम से सत्र अदालत ने ईडी को बालाजी से पूछताछ करने की अनुमति दी थी, और केवल यह दिखाने के लिए तर्क दिए थे कि रिमांड आदेश चुनौती दी गई थी।"

और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें


Wanted to arrest Senthil Balaji from the beginning as he refused to co-operate with probe: ED to Madras High Court

Hindi Bar & Bench
hindi.barandbench.com