मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने आरएसएस और पीएम मोदी पर व्यंग्य चित्र बनाने वाले कार्टूनिस्ट को राहत देने से इनकार कर दिया

न्यायमूर्ति सुबोध अभ्यंकर ने कहा कि मालवीय ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया है और उन्हें विवादित व्यंग्यचित्र बनाते समय अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिए था।
PM Narendra Modi
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मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने हाल ही में इंदौर के कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कथित रूप से “अशोभनीय” चित्र बनाने के लिए अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया [हेमंत मालवीय बनाम मध्य प्रदेश राज्य]।

3 जुलाई को पारित आदेश में न्यायमूर्ति सुबोध अभ्यंकर ने कहा कि मालवीय ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया है और उन्हें विवादित कार्टून बनाते समय अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए था।

उन्होंने स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमा लांघी है और ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें अपनी सीमाएं नहीं पता हैं, न्यायालय ने उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ करने का आदेश दिया।

एकल न्यायाधीश ने कहा, "इस अदालत की सुविचारित राय में, आवेदक द्वारा उपरोक्त व्यंग्यचित्र में आरएसएस, जो एक हिंदू संगठन है, को इस देश के प्रधानमंत्री के साथ चित्रित करने का आचरण, साथ ही एक अपमानजनक टिप्पणी का समर्थन, अनावश्यक रूप से भगवान शिव का नाम उससे जुड़ी टिप्पणियों में घसीटना, संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत प्रदत्त भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सरासर दुरुपयोग है, और जैसा कि शिकायतकर्ता ने तर्क दिया है, यह अपराध की परिभाषा के अंतर्गत आता है।"

Justice Subodh Abhyankar
Justice Subodh Abhyankar
आवेदक का उपरोक्त कृत्य जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण है जिसका उद्देश्य शिकायतकर्ता और आम जनता की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना है।
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय

इस साल मई में आरएसएस के एक सदस्य द्वारा आपत्तिजनक माने गए फेसबुक पोस्ट को लेकर मालवीय पर मामला दर्ज किया गया था।

कार्टून में आरएसएस की खाकी शॉर्ट्स पहने एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री के कैरिकेचर के सामने झुके हुए दिखाया गया था, जिसने अपनी ड्रेस को नीचे खींच लिया था और अपना निचला हिस्सा उजागर कर रहा था। मोदी को अपने गले में स्टेथोस्कोप के साथ दिखाया गया था और उनके हाथ में एक इंजेक्शन था, जिसे वह झुके हुए व्यक्ति को दे रहे थे।

मालवीय का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने अदालत के समक्ष तर्क दिया कि उनका काम व्यंग्यात्मक प्रकृति का था। यह भी प्रस्तुत किया गया कि मामले में मनमानी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा था।

हालांकि, राज्य ने तर्क दिया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर, उन्हें ऐसा कैरिकेचर बनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जिसमें आरएसएस और प्रधानमंत्री को आपत्तिजनक और अपमानजनक तरीके से दर्शाया गया हो।

तर्कों पर विचार करते हुए, अदालत ने कहा कि मालवीय ने स्पष्ट रूप से अपराध करने और भविष्य में इसे बढ़ावा देने की प्रवृत्ति प्रदर्शित की है और इसलिए वह कानूनी सुरक्षा के लिए पात्र नहीं हैं, जिसकी वह मांग कर रहे हैं।

इसलिए, न्यायालय ने अग्रिम जमानत की मांग करने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी।

अधिवक्ता ऋषभ गुप्ता ने याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व किया।

अधिवक्ता अमित रावल ने राज्य का प्रतिनिधित्व किया।

अधिवक्ता गोविंद राय पुरोहित ने शिकायतकर्ता का प्रतिनिधित्व किया।

[आदेश पढ़ें]

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Madhya Pradesh High Court denies relief to cartoonist booked for caricature on RSS, PM Modi

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