मद्रास हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में वी सेंथिल बालाजी को जमानत देने से इनकार किया

अदालत ने विशेष अदालत को "दैनिक आधार" पर सुनवाई करने का निर्देश दिया, जिसका लक्ष्य तीन महीने के भीतर इसे पूरा करना है।
Senthil Balaji, Madras High Court
Senthil Balaji, Madras High Court

मद्रास उच्च न्यायालय ने बुधवार को द्रमुक के पूर्व मंत्री वी सेंथिल बालाजी द्वारा दायर जमानत याचिका खारिज कर दी, जिन्हें पिछले साल प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में गिरफ्तार किया था।

न्यायमूर्ति एन आनंद वेंकटेश ने हालांकि कहा कि सेंथिल बालाजी लगभग आठ महीने से जेल में थे। इसलिए, उन्होंने विशेष अदालत को "दैनिक आधार" पर सुनवाई करने का निर्देश दिया, जिसका उद्देश्य तीन महीने के भीतर इसे पूरा करना है।

Justice N Anand Venkatesh
Justice N Anand Venkatesh

न्यायमूर्ति वेंकटेश ने जमानत याचिका को खारिज करते हुए कहा कि इसमें कोई दम नहीं है और पूर्व मंत्री के लिए सुनवाई के लिए विशेष अदालत के समक्ष जाने का अधिक मतलब है।

गिरफ्तार मंत्री की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सी आर्यमा सुंदरम ने पहले अदालत को बताया था कि ईडी ने मामले में अपनी जांच पहले ही पूरी कर ली है और उसके पास सभी दस्तावेज और सबूत हैं। इसलिए, बालाजी की हिरासत की आगे आवश्यकता नहीं थी।

विशेष लोक अभियोजक एन रमेश ने जमानत याचिका का विरोध किया।

सेंथिल बालाजी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा पूछताछ के बाद 14 जून को गिरफ्तार किया गया था। आरोप 2011 से 2015 तक अन्नाद्रमुक सरकार के लिए परिवहन मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के समय के हैं।

चेन्नई की सत्र अदालत इससे पहले तीन बार उनकी जमानत याचिका खारिज कर चुकी है। उच्च न्यायालय ने पिछले साल अक्टूबर में उनकी चिकित्सा जमानत याचिका खारिज कर दी थी

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Madras High Court denies bail to V Senthil Balaji in money laundering case

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