मद्रास उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि ट्रांसपर्सन के प्रति कोई भी नफरत असंवैधानिक है और संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (डी) का उल्लंघन है जो सभी नागरिकों को पूरे भारत में स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता की गारंटी देता है।
एक अंतरिम आदेश में, न्यायमूर्ति एसएम सुब्रमण्यम ने एक स्थानीय पंचायत अध्यक्ष को यह बताने का निर्देश दिया कि किस कारण से उन्हें जिला कलेक्टर को पत्र लिखने का अधिकार मिला, जिसमें मांग की गई कि क्षेत्र में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए तमिलनाडु सरकार द्वारा आवंटित भूमि को रद्द कर दिया जाए।
अदालत तमिलनाडु के कुड्डालोर जिले के नैनारकुप्पम गांव के पंचायत अध्यक्ष एनडी मोहन द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें संबंधित जिला कलेक्टर को उनके प्रतिनिधित्व पर तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।
मोहन ने अदालत को बताया कि इस साल अप्रैल में, उन्होंने जिला कलेक्टर को उस इलाके के ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को राज्य सरकार द्वारा दिए गए पट्टे, या भूमि विलेख को रद्द करने के लिए लिखा था।
उन्होंने कहा कि नैनारकुप्पम गांव द्वारा इस आशय का प्रस्ताव पारित करने के बाद प्रतिनिधित्व भेजा गया था।
हालाँकि, न्यायालय ने इस तरह के अभ्यावेदन की सामग्री को देखने के बाद कहा कि उसे एहसास हुआ कि पत्र में "उस इलाके में ट्रांसजेंडर (व्यक्तियों) के प्रति नफरत" की गंध थी।
कोर्ट ने कहा, "याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को देखने से पता चलता है कि वह उस इलाके में ट्रांसजेंडर (व्यक्तियों) के प्रति नफरत पैदा कर रहा है, जो असंवैधानिक है और प्रतिनिधित्व सीधे तौर पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(डी) का उल्लंघन है। नैनार्कुप्पम पंचायत ने 07.04.2023 को एक प्रस्ताव पारित किया है, जो असंवैधानिक भी है और हमारे महान राष्ट्र के नागरिकों को सुनिश्चित किए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।"
कोर्ट ने आगे कहा कि यह प्रस्ताव स्वयं असंवैधानिक है और इस देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। यह भी कहा गया कि जिला कलेक्टर को भेजा गया अभ्यावेदन काफी चिंता का कारण था।
इसलिए, उसने मोहन को 21 अगस्त को अदालत में उपस्थित होकर यह बताने का निर्देश दिया कि "किन परिस्थितियों में पंचायत द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया था और साथ ही प्रस्ताव की प्रति भी पेश की जाए।
न्यायालय ने मोहन को एक हलफनामा दायर करने का भी निर्देश दिया, "यह बताने के लिए कि कानून के किस अधिकार के तहत उन्होंने जिला कलेक्टर को अभ्यावेदन भेजा?"
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